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Delhi riots 2020

दिल्ली के कड़कड़डूमा कोर्ट ने 2020 दंगे के लूट और आगजनी मामले में 11 आरोपियों को बरी किया. कोर्ट ने कहा कि गवाहों के बयान अविश्वसनीय हैं और आरोप संदेह से परे साबित नहीं हुए.

दिल्ली की कड़कड़डूमा कोर्ट ने दिल्ली हिंसा के आरोपी तस्लीम अहमद की 15 दिन की अंतरिम जमानत याचिका पर दिल्ली पुलिस से जवाब मांगा है. अगली सुनवाई 22 मई को होगी.

दिल्ली हाईकोर्ट ने आईबी अधिकारी अंकित शर्मा की हत्या के मामले में आप के पूर्व पार्षद ताहिर हुसैन की नियमित जमानत याचिका पर दिल्ली पुलिस से जवाब मांगा है.

कड़कड़डूमा कोर्ट ने दिल्ली दंगे में 57 लोगों पर आरोप तय किए, जिसमें तोड़फोड़, आगजनी और चोट पहुंचाने के मामले शामिल हैं. आरोपियों को साजिश रचने के आरोप से मुक्त किया गया.

दिल्ली दंगा 2020 मामले में राऊज एवेन्यू कोर्ट ने दिल्ली के कानून मंत्री कपिल मिश्रा के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने और पुनः जांच का आदेश दिया. कोर्ट ने कहा कि उनके खिलाफ संज्ञेय अपराध की जांच जरूरी है.

कोर्ट ने कहा कि इस तरह की पोस्ट सिर्फ ग्रुप के दूसरे सदस्यों की नजर में हीरो बनने के इरादे से डाली जा सकती है. कोर्ट ने कहा कि व्हाट्सएप चैट के आधार पर आरोपी को दोषी साबित नही किया जा सकता है.

दिल्ली पुलिस की ओर से पेश एडिशनल सॉलिसिटर जनरल चेतन शर्मा और विशेष लोक अभियोजक अमित प्रसाद ने जस्टिस नवीन चावला और जस्टिस शैलिन्दर कौर की पीठ से कहा कि देरी के लिए आरोपी खुद जिम्मेदार है.

दिल्ली हाई कोर्ट ने फरवरी 2020 के दंगों के एक मामले में कार्यकर्ता देवांगना कलिता के खिलाफ जांच की केस डायरियों के संरक्षण पर पुलिस से जवाब मांगा.

आम आदमी पार्टी के पूर्व पार्षद और आईबी कर्मचारी अंकित शर्मा हत्या मामले में कथित आरोपी ताहिर हुसैन की ओर से दायर अंतरिम जमानत का दिल्ली पुलिस ने विरोध करते हुए कहा कि ताहिर हुसैन समाज के लिए खतरा है.

ताहिर हुसैन ने आईबी कर्मचारी अंकित शर्मा की हत्या के मामले में जमानत की मांग की है, जिसमें उन पर दिल्ली दंगा की साजिश रचने और दंगे भड़काने के आरोप हैं.