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Digital platforms

18 साल से कम उम्र के बच्चों के सोशल मीडिया और डिजिटल प्लेटफॉर्म के इस्तेमाल को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार और सभी राज्यों से जवाब मांगा है.

दिल्ली हाई कोर्ट ने पोर्नोग्राफी और वेश्यावृत्ति को बढ़ावा देने वाले एप्स पर सख्त टिप्पणी करते हुए कहा है कि “फ्रीडम ऑफ स्पीच” के नाम पर देश की युवा पीढ़ी को बर्बाद होने की छूट नहीं दी जा सकती.