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दिव्यांग व्यक्ति को एमबीबीएस में दाखिले को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि किसी दिव्यांग व्यक्ति को एमबीबीएस में दाखिले से तभी रोका जाना चाहिए, जब यह साबित हो जाए कि वह पढ़ाई पूरी करने में असमर्थ रहेगा.