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Dr. Anil Khurana

सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रीय होम्योपैथी आयोग के अध्यक्ष डॉ. अनिल खुराना की नियुक्ति को रद्द कर दिया है. कोर्ट ने कहा कि यह नियुक्ति कानूनी मानकों के अनुसार नहीं थी और खुराना को एक सप्ताह के भीतर पद छोड़ने का आदेश दिया है.