Bharat Express

EPF

EPFO के तहत रजिस्टर्ड इंटरनेशनल कर्मचारी को इसके तहत छूट दी गई है. वह भी वे कर्मचारी जो भारत में काम करने के बाद अपने देश चले गए और आधार नहीं ले पाए. ऐसे में EPFO ने पीएम क्लेम को लेकर नियम में बदलाव किया है.