पुलिस अदालत की शिकायत बिना भी सीधे FIR दर्ज कर जांच शुरू कर सकती है: सुप्रीम कोर्ट
सुप्रीम कोर्ट ने गवाहों को धमकाने के मामले में एक अहम फैसला दिया है. कोर्ट ने अपने फैसले में कहा है कि भारतीय दंड संहिता की धारा 195 A के तहत गवाह को धमकाने का अपराध संज्ञेय हैं.
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अदालत ने कहा कि आरोपी के खिलाफ आतंकवादी गतिविधियों के सबूत हैं और न्यायिक प्रक्रिया से भागने का खतरा भी है, इसलिये जमानत देने का कोई आधार नहीं है.





