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Indian Penal Code

सुप्रीम कोर्ट ने गवाहों को धमकाने के मामले में एक अहम फैसला दिया है. कोर्ट ने अपने फैसले में कहा है कि भारतीय दंड संहिता की धारा 195 A के तहत गवाह को धमकाने का अपराध संज्ञेय हैं.

अदालत ने कहा कि आरोपी के खिलाफ आतंकवादी गतिविधियों के सबूत हैं और न्यायिक प्रक्रिया से भागने का खतरा भी है, इसलिये जमानत देने का कोई आधार नहीं है.