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Indian Penal Code

अदालत ने कहा कि आरोपी के खिलाफ आतंकवादी गतिविधियों के सबूत हैं और न्यायिक प्रक्रिया से भागने का खतरा भी है, इसलिये जमानत देने का कोई आधार नहीं है.