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इलाहाबाद हाई कोर्ट ने पाकिस्तान जिंदाबाद पोस्ट शेयर करने के आरोपित अंसार अहमद सिद्दीकी की जमानत याचिका खारिज कर दी. कोर्ट ने कहा कि ऐसा राष्ट्रविरोधी आचरण संविधान और भारत की संप्रभुता का अपमान है और ऐसे मामलों में न्यायिक सहिष्णुता से अपराध बढ़ते हैं.