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Krishna Janmabhoomi Case

श्रीकृष्ण जन्मभूमि-शाही ईदगाह मामले में उच्‍च न्‍यायालय (इलाहाबाद हाईकोर्ट) से मुस्लिम पक्ष को तब बड़ा झटका लगा, जब शाही ईदगाह मस्जिद कमेटी की रिकॉल अर्जी खारिज कर दी गई. अब ईदगाह कमेटी सुप्रीम कोर्ट में अपील करेगी.

Krishna Janmabhoomi News: मथुरा में श्रीकृष्ण जन्मभूमि-शाही ईदगाह विवाद मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मुस्लिम पक्ष की याचिका खारिज कर दी. हाईकोर्ट ने कहा कि हिंदू पक्ष की ओर से दायर 18 याचिकाएं एक साथ सुनी जाएंगी.

Krishna Janmabhoomi Shahi eidgah Mosque Case: कृष्ण जन्मभूमि-शाही ईदगाह विवाद मामले पर प्रयागराज स्थित उच्च न्यायालय में सुनवाई चल रही है. इस मामले की सुनवाई न्यायमूर्ति मयंक कुमार जैन द्वारा की जा रही है.

मथुरा में श्रीकृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह विवाद के सभी मुकदमे एक ही तरह के हैं, जिनमें एक ही तरह के सबूतों के आधार पर फैसला होना है. लिहाजा, सालभर पहले उच्च न्यायालय ने कहा था कि कोर्ट का समय बचाने के लिए ये बेहतर होगा कि सभी मुकदमों पर एक साथ सुनवाई हो.

Mathura Krishna Janmabhoomi Case: मथुरा के श्रीकृष्ण जन्मभूमि और शाही इदगाह से सम्बंधित कुल 18 याचिकाओं पर सुनवाई होगी. हिंदू पक्ष ने दावा किया गया है कि मस्जिद का निर्माण कटरा केशव देव मंदिर की 13.37 एकड़ भूमि पर किया गया है.

मथुरा में श्रीकृष्ण जन्मभूमि पर मौजूद मुगलों की शाही ईदगाह मस्जिद को हटाने की मांग वाली याचिका पर उच्च न्यायालय (इलाहाबाद हाईकोर्ट) सुनवाई करेगा. इसके लिए आज दोनों पक्षों को सुनवाई की तारीख बता दी गई है.

Shri Krishna Janmabhoomi Shahi Idgah Controversy: श्रीकृष्ण जन्मभूमि मामले को लेकर कोर्ट में नई याचिका दायर की गई है. कोर्ट में बताया गया है फिलहाल जहां पूजा की जा रही है वह वास्तविक गर्भगृह नहीं है.

Asaduddin Owaisi: Aimim अध्यक्ष ओवैसी ने आगे कहा कि मथुरा विवाद दशकों पहले मस्जिद समिति और मंदिर के ट्रस्ट के बीच आपसी सहमति से सुलझाया गया था. इन विवादों को एक नया गुट उछाल रहा है.