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Maternity Leave

Maternity Leave: भारत में सरकारी महिला कर्मचारियों के लिए मैटरनिटी लीव की अवधि राज्यों के हिसाब से अलग-अलग है। तमिलनाडु में यह 365 दिन तक है. आंध्र प्रदेश, राजस्थान, पंजाब, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल और झारखंड समेत कई राज्यों में 180 दिन की छुट्टी का प्रावधान है.

Tamil Nadu Maternity Leave: तमिलनाडु सरकार ने महिला कर्मचारियों को तीसरे बच्चे के जन्म पर भी 365 दिन की सवैतनिक मैटरनिटी लीव देने का फैसला किया है.

सुप्रीम कोर्ट ने 3 महीने की उम्र सीमा हटाते हुए गोद लेने वाली माताओं को 12 हफ्ते की मैटरनिटी लीव का अधिकार दिया. कोर्ट ने केंद्र सरकार से पितृत्व अवकाश (Paternity Leave) नीति पर भी विचार करने को कहा है...

सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि मातृत्व अवकाश हर महिला का मौलिक अधिकार है, चाहे उसकी शादी दूसरी हो या पहले से बच्चे हों. कोर्ट ने तमिलनाडु सरकार के फैसले को संविधान के अनुच्छेद 21 का उल्लंघन बताया..

सरकार ने नए नियमों को प्रभावी बनाने के लिए केंद्रीय सिविल सेवा (अवकाश) नियम, 1972 में संशोधन किया है.