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Motor Vehicles Act

सुप्रीम कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसले में कहा कि सड़क किनारे खड़ी ऑटो-रिक्शा पर पेड़ की शाखा गिरने से हुई चोट को मोटर वाहन दुर्घटना नहीं माना जा सकता, क्योंकि दुर्घटना और वाहन के उपयोग के बीच प्रत्यक्ष संबंध नहीं था.

सुप्रीम कोर्ट ने देशभर में बढ़ते सड़क हादसों और मौतों पर गंभीर चिंता जताते हुए केंद्र, राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को यात्री सुरक्षा के लिए सख्त कदम उठाने का निर्देश दिया है.

Delhi Old Vehicles: दिल्ली में पुराने वाहनों को लेकर बड़ी राहत की उम्मीद है. LG वीके सक्सेना ने SC में पुनर्विचार याचिका दाखिल करने का सुझाव दिया है, जिससे 10-15 साल पुरानी गाड़ियों पर लगी रोक हट सकती है.

न्यायमूर्ति सचिन दत्ता ने मोटर वाहन अधिनियम की धारा 52 का उल्लेख करते हुए कहा कि यह धारा स्पष्ट रूप से वाहनों को बुलेट-प्रूफ करने की अनुमति नहीं देती है.

केंद्र सरकार के नए हिट एंड रन कानून के विरोध में बस और ट्रक ड्राइवरों की हड़ताल चल रही है. मध्यप्रदेश, राजस्थान, बिहार, छत्तीसगढ़, यूपी, उत्तराखंड, पंजाब और गुजरात में ड्राइवरों ने चौथे दिन विरोध प्रदर्शन किया. इससे अब राहत मिल सकती है-