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सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार (16 जुलाई) को कहा कि प्रोफ़ेसर अली को दोबारा तलब करने की ज़रूरत नहीं है और ये भी पूछा कि SIT "गलत दिशा में क्यों जा रही है".