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मामले की सुनवाई के दौरान दिल्ली हाईकोर्ट ने टिप्पणी करते हुए कहा कि राष्ट्र की सद्भावना इतनी नाजुक नहीं है. जस्टिस जसमीत सिंह की बेंच ने नदीम को राहत देते हुए जांच में सहयोग करने और जांच में शामिल होने का आदेश दिया है.

FIR के अनुसार, नदीम ने एक वीडियो में ऐसी बात कही है और आयोजन किया है जो लोगों को भड़का सकता है और अलगाववादी गतिविधियों को बढ़ावा दे सकता है.