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APCR के राष्ट्रीय सचिव नदीम खान की याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट ने दिल्ली पुलिस से मांगा जवाब

याचिका में साकेत अदालत द्वारा उनके खिलाफ जारी गैर-जमानती वारंट को रद्द करने की मांग की गई है. जस्टिस जसमीत सिंह ने दिल्ली पुलिस को अपना पक्ष रखने का निर्देश देते हुए सुनवाई 11 दिसंबर तय की है.

नदीम खान. (फाइल फोटो)

दिल्ली हाईकोर्ट ने एसोसिएशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स (APCR) के राष्ट्रीय सचिव नदीम खान की याचिका पर दिल्ली पुलिस से जवाब मांगा है. याचिका में साकेत अदालत द्वारा उनके खिलाफ जारी गैर-जमानती वारंट को रद्द करने की मांग की गई है. जस्टिस जसमीत सिंह ने दिल्ली पुलिस को अपना पक्ष रखने का निर्देश देते हुए सुनवाई 11 दिसंबर तय की है.

नदीम के खिलाफ एक मामले में गैर-जमानती वारंट जारी किया गया था, जिसमें यूट्यूब पर उनका एक वीडियो वायरल होने के बाद दिल्ली पुलिस ने उन पर दुश्मनी को बढ़ावा देने और आपराधिक साजिश रचने का मामला दर्ज किया था.

वीडियो वायरल होने के बाद केस दर्ज

वीडियो में एक व्यक्ति को दिखाया गया है जिसने एक प्रदर्शनी में स्टॉल लगाया था और कई डिस्प्ले बोर्ड के सामने खड़ा था. FIR के अनुसार, वह व्यक्ति एक बैनर की ओर इशारा कर रहा था और ‘नदीम, अखलाक, रोहित वेमुला, पहलू खान’ और शाहीन बाग में 2020 सीएए/एनआरसी विरोध प्रदर्शन और दिल्ली दंगों के बारे में बात कर रहा था और एक विशेष समुदाय को पीड़ित के रूप में चित्रित करते हुए लोगों को भड़का रहा था.

इस वीडियो का विश्लेषण करने पर पुलिस ने कहा कि उसने पाया कि डिस्प्ले स्टॉल एपीसीआर द्वारा स्थापित किया गया था और वीडियो में व्यक्ति खान था. नदीम के खिलाफ 30 नवंबर को शत्रुता को बढ़ावा देने और सद्भाव बनाए रखने के लिए प्रतिकूल कार्य करने, सार्वजनिक शरारत और आपराधिक साजिश के अपराध के लिए केस दर्ज किया गया था.

इसके बाद, दिल्ली पुलिस ने 2 दिसंबर को नदीम के खिलाफ गैर-जमानती वारंट मांगा और प्राप्त किया. नदीम की याचिका के अनुसार, वारंट उनकी ओर से किसी भी डिफॉल्ट के बिना जल्दबाजी में प्राप्त किया गया था.


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-भारत एक्सप्रेस



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