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पुणे पोर्श हिट एंड रन केस में सुप्रीम कोर्ट ने आरोपी आशीष मित्तल, आदित्य सूद और कथित बिचौलिए अमर गायकवाड़ को सशर्त जमानत दे दी है. जस्टिस बीवी नागरत्ना की पीठ ने जमानत देते हुए माता-पिता की जिम्मेदारी पर तीखी टिप्पणी की और कहा कि कानून को ऐसे अभिभावकों तक पहुंचना ही होगा, जो बच्चों को समय देने के बजाय पैसे और लग्जरी से उनकी परवरिश करते हैं.

Pune Porsche Case: पुणे के चर्चित पोर्श हिट एंड रन मामले में सुप्रीम कोर्ट ने आरोपियों को बड़ी राहत दी है. अदालत ने आशीष मित्तल, आदित्य सूद समेत अन्य को जमानत देते हुए कहा कि नाबालिग आरोपी करीब 18 महीने से हिरासत में है, जबकि ट्रायल शुरू होने में अभी लंबा समय लग सकता है.