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दिल्ली लाल किला ब्लास्ट मामले गिरफ्तार आरोपियों की न्यायिक हिरासत की अवधि खत्म होने के बाद पटियाला हाउस कोर्ट में पेश किया गया, जहां कोर्ट ने उनके न्यायिक हिरासत की अवधि को 15 दिन के लिए बढ़ा दिया है.

प्रवर्तन निदेशालय ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में अल फलाह यूनिवर्सिटी और उसके ट्रस्ट के खिलाफ साकेत कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की है.

पटियाला हाउस कोर्ट ने लाल किला कार ब्लास्ट मामले में आरोपी डॉक्टर मुज्जमिल गनी, अदील राथर, शाहिना सईद, मौलवी इरफान अहमद वागे, जासिर बिलाल उर्फ दानिश, शोएब और मुफ़्ती इरफान की न्यायिक हिरासत 8 जनवरी तक बढ़ा दी.

दिल्ली हाई कोर्ट ने लाल किला कार ब्लास्ट मामले में दायर जनहित याचिका को खारिज करते हुए स्पष्ट किया कि अदालत की निगरानी में जांच या ट्रायल की माँग वर्तमान चरण में उचित नहीं है, क्योंकि इस केस में अभी ट्रायल शुरू भी नहीं हुआ है.

पटियाला हाउस कोर्ट ने लाल किला कार ब्लास्ट मामले में एनआईए रिमांड पर चल रहे सातों आरोपियों की रिमांड अवधि 10 दिन के लिए बढ़ा दी है. जांच में कई खुलासे हुए हैं, जिनमें बिलाल वानी, दानिश, उमर नबी, शोएब और आमिर की कथित भूमिका सामने आई है.