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Imran Khan Divorce: बॉलीवुड अभिनेता इमरान खान की पर्सनल लाइफ में चीजें सही नहीं चल रही है. पत्नी अवंतिका मलिक से शादी के 8 साल बाद उन्होंने तलाक लिया था. जिसपर अब जाकर उन्होंने बात की है.

सुप्रीम कोर्ट ने झारखंड हाई कोर्ट को निर्देश दिया है कि सिंगल पैरेंट महिला एडीजे को हजारीबाग में रहने की अनुमति दी जाए. महिला जज ने बेटे की पढ़ाई और चाइल्ड केयर लीव को लेकर अर्जी दायर की थी.

दिल्ली हाई कोर्ट ने एक मामले में सुनवाई करते हुए कहा, "बच्चे की देखभाल के लिए नौकरी छोड़ना स्वैच्छिक परित्याग नहीं. पति को पत्नी के लिए 7500 और बच्चे के लिए 4500 रुपये हर माह देने होंगे."