Urdu Conclave 2026

stray dog case​

सुप्रीम कोर्ट में आवारा कुत्तों के बढ़ते मामलों पर हुई सुनवाई के दौरान सभी राज्यों के मुख्य सचिवों ने बिना शर्त माफी मांगी. कोर्ट ने कहा कि पीड़ितों की भी सुनवाई होगी और सरकारी परिसरों में कुत्तों को खाना खिलाने पर पहले दिए गए आदेश जारी रहेंगे.

सुप्रीम कोर्ट ने आवारा कुत्तों के मामले में सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने मेंशनिंग कर राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य सचिवों की पेशी से छूट देने की मांग को खारिज कर दिया है. कोर्ट ने निर्देशोंका पालन नहीं करने पर भी नाराजगी जताई है.

आवारा कुत्तों के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने बिहार के मुख्य सचिव को राहत देने से इनकार कर दिया है. मुख्य सचिव ने मेंशनिंग कर पेशी से छूट की गुहार लगाई लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस मांग को खारिज कर दिया.

आवारा कुत्तों के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने सभी राज्यो के मुख्य सचिव को 3 नवंबर को कोर्ट में मौजूद रहने का आदेश दिया है. कोर्ट ने पूछा कि कोर्ट के आदेश के बाद अभी तक क्यों नही जवाब दाखिल किया गया. कोर्ट ने केंद्र शासित प्रदेशों को भी नोटिस जारी कर जवाब मांगा है.