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Supreme Court

नई दिल्ली– सुप्रीम कोर्ट ने महिलाओं के हक में एक बड़ा फैसला लिया है. गर्भपात के मामले में विवाहित और अविवाहित का भेद खत्म करते हुए. सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को कहा कि अविवाहित महिलाएं भी आपसी सहमति से 20-24 सप्ताह की अवधि में गर्भपात कराने की हकदार हैं. अदालत ने इस बात पर जोर …