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Delhi Liquor Policy case: मनीष सिसोदिया को बड़ा झटका, सुप्रीम कोर्ट ने पुनर्विचार याचिका की खारिज, कही यह बात

Delhi Liquor Policy case: शराब घोटाले के मामले में मनीष सिसोदिया निचली कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक तमाम जमानत को लेकर अर्जियां लगा चुके हैं, लेकिन उन्हें कोई राहत नहीं मिल रही है.

मनीष सिसोदिया (फोटो फाइल)

Manish Sisodia Bail: दिल्ली शराब नीति मामले में आप नेता और पूर्व मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही है. सुप्रीम कोर्ट से उन्हें एक बार फिर झटका मिला है. कोर्ट ने जमानत को लेकर उनकी पुनर्विचार याचिका को खारिज कर दिया है. कोर्ट ने साफ कह दिया कि इस मामले में समीक्षा कोई मामला नहीं बनता है. बता दें कि शराब घोटाले के मामले में मनीष सिसोदिया निचली कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक तमाम जमानत को लेकर अर्जियां लगा चुके हैं, लेकिन उन्हें कोई राहत नहीं मिल रही है.

बता दें कि 30 अक्टूबर को सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली के पूर्व सीएम डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया को शराब नीति मामले में जमानत देने से इनकार कर दिया था और उनकी जमानत याचिका खारिज कर  दी थी. इसके बाद मनीष सिसोदिया ने 29 नंबवर को फिर से कोर्ट में पुनर्विचार याचिका खारिज की थी.

पिछली सुनवाई में कोर्ट ने कही थी ये बात

बता दें कि 30 अक्टूबर को कोर्ट ने इस मामले में सुनवाई करते हुए कहा था कि जांच एजेंसी ईडी ने 338 करोड़ रुपये का लेनदेन होने की बात को साबित किया है. इसिलए फिलहाल उन्हें जमानत नहीं दी जा सकती है. इसके अलावा कोर्ट ने यह भी कहा कि अगर निचली अदालत में इस मामले में 6 महीने के अंदर कोई नतीजा नहीं आता है तो वह फिर से जमानत के लिए दोबारा आवेदन कर सकते हैं. कोर्ट का यह मनीष सिसोदिया समेत आप पार्टी के लिए झटका साबित हुआ. लेकिन इस बीच मनीष सिसोदिया एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए.

खास बात यह है कि दिल्ली के आबकारी नीति मामले में सिसोदिया को राउज एवेन्यू कोर्ट से भी राहत नहीं मिली थी. कोर्ट ने उनकी न्यायिक हिरासत को 11 दिसंबर तक के लिए बढ़ा दिया था.

कम नहीं हो रही आप की मुश्किलें

दिल्ली शराबनीति मामले मामले में आम आदमी पार्टी जांच एजेंसी के शिकंजे में हैं. उसके कई नेता इस मामले में फंस चुके हैं. मनीष सिसोदिया के अलावा आप नेता संजय सिंह भी जेल में हैं. इसके अलावा जांच एजेंसी ने दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को भी समन जारी किया था.

– भारत एक्सप्रेस

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