सौम्या चौरसिया की जमानत याचिका खारिज
Chhattisgarh Coal Scam: छत्तीसगढ़ में कोल लेवी मामले में गिरफ्तार सौम्या चौरसिया की जमानत याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज करते हुए एक लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया है. सौम्या चौरसिया कोयला घोटाला मामले में आरोपी हैं. सौम्या चौरसिया पूर्व सीएम भूपेश बघेल की उप सचिन थीं. उन्हें मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तार किया गया था. सौमन्या चौरसिया एक साल से जेल में बंद हैं. इससे पहले सौम्या चौरसिया की छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट की एकल पीठ ने जून महीने में खारिज कर दी थी.
कोर्ट ने जमानत याचिका खारिज की
जानकारी के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार (14 दिसंबर) को कोयला घोटाला मामले में आरोपी सौम्या चौरसिया की जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए जमानत देने से इनकार कर दिया. जस्टिस बेला एम त्रिवेदी और जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा की खंडपीठ सौम्या चौरसिया के छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट के 23 जून के आदेश को चुनौती देने वाली विशेष अनुमति याचिका पर सुनवाई कर रही थी.
एक लाख रुपये का लगाया जुर्माना
सुप्रीम कोर्ट ने चौरसिया को जमानत देने से इनकार करते हुए उनकी विशेष अनुमति याचिका में गलत दलीलें देने को लेकर एक लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया है. कोर्ट ने जमानत याचिका को खारिज करते हुए कहा कि “यह नहीं कहा जा सकता है कि पूर्ण खुलासे किए जाने चाहिए और विशेष रूप से नामित और सीनियर वकील से कुछ हद तक व्यावसायिकता की अपेक्षा की जाती है. गुण-दोष के आधार पर भी हमें कुछ नहीं मिला. विशेष अनुमति वाली याचिका में गलत तथ्य बताए गए, इसलिए हमने एक लाख का जुर्माना सहित अपील खारिज कर दी.”
ये है पूरा मामला
बता दें कि ये मामला छत्तीसगढ़ में कोयला खदानों से जुड़ा हुआ है. जिसमें कोयला ट्रांसपोर्ट करने वाले कोयला खनन ट्रांसपोर्टरों से जबरन वसूली और अवैध लेवी वसूली के आरोप लगे थे. ईडी ने जांच में पाया कि इस मामले में बड़े पैमाने पर घोटाला किया गया है. जिसमें प्रति टन कोयले पर 25 रुपये की अवैध उगाही की गई, जो 16 महीने में कथित तौर पर 500 करोड़ रुपये तक पहुंच गई. ईडी ने खुलासा करते हुए ये भी कहा था कि इस उगाही के पैसे का इस्तेमाल चुनावी फंडिंग और रिश्वत के लिए किया जा रहा था.
-भारत एक्सप्रेस
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