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मुंबई 26/11 हमले के मास्टरमाइंड तहव्वुर राणा ने की परिवार से बातचीत की इजाजत की मांग, कोर्ट ने NIA से मांगा जवाब

26/11 मुंबई हमले के मास्टरमाइंड तहव्वुर हुसैन राणा ने परिवार से बात करने की अनुमति मांगी है. पटियाला हाउस कोर्ट में याचिका दायर, कोर्ट ने NIA को नोटिस जारी कर 23 अप्रैल तक जवाब मांगा.

Tahawwur Rana

मुंबई हमले का दोषी तहव्वुर राणा (फोटो-IANS)

चर्चित मुंबई की 26/11 हमले के मास्टर माइंड तहव्वुर हुसैन राणा ने अपने परिवार के सदस्यों से बातचीत करने की अनुमति देने को लेकर अदालत का दरवाजा खटखटाया है. उसने इसको लेकर पटियाला हाउस कोर्ट में अर्जी दाखिल की है. कोर्ट के विशेष एनआईए अदालत ने इस मामले में राष्ट्रीय अन्वेषण अधिकरण (एनआईए) को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है और सुनवाई 23 अप्रैल के लिए स्थगित कर दी है.

मालूम हो कि अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट के मुंबई हमले के आरोपी तहव्वुर राणा को भारत प्रत्यर्पण को मंजूरी देने के बाद उसे भारत लाया गया है. अदालती आदेश से वह पूछताछ के लिए अभी एनआईए की हिरासत में है.

भारत में राणा के खिलाफ भारत के खिलाफ युद्ध छेड़ने, हत्या करने, जालसाजी के दो मामलों को अंजाम देने और आतंकवादी कृत्य करने सहित विभिन्न अपराधों को अंजाम देने का आरोप है. अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने राणा को साजिशकर्ताओं एवं दुनिया के बहुत बुरे लोगों में से एक बताया है.

तहव्वुर राणा का जन्म पाकिस्तान में हुआ था. वह कनाडियाई नागरिक है. वह डेविड कोलमैन हेडली का करीबी सहयोगी है, जो 26/11 के मुंबई हमलों के मुख्य साजिशकर्ताओं में से एक है. वर्ष 2023 में 14 साल की सजा पूरी करने के बाद राणा वर्तमान में लांस एंजिल्स में एक महानगरीय निरोध केंद्र में निगरानी में हिरासत में था.

राणा पर पहले इलिनोइस के उत्तरी जिले के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका के निचली अदालत में मुकदमा चलाया गया था, जूरी ने राणा को काउंट 12 (लश्कर-ए-तैयबा को भौतिक सहायता प्रदान करना) में दोषी ठहराया था.

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-भारत एक्सप्रेस 



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