Urdu Conclave 2026

Tis Hazari Court of Delhi

Sukesh Chandrashekhar News: निचली अदालत के जज को फोन कर जमानत देने का दबाव बनाने के मामले में सुकेश चंद्रशेखर को दिल्ली की तीस हजारी कोर्ट ने आईपीसी की धारा 170, 189 और 507 के तहत दोषी करार दिया है. कोर्ट ने इसे न्यायिक व्यवस्था पर सीधा हमला माना है.

दिल्ली के तीस हजारी कोर्ट ने वर्ष 2018 में 14 वर्षीय लड़की के साथ बलात्कार के लिए 14 साल की सजा और उसे डराने-धमकाने के लिए दो साल की सजा सुनाई है.