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कोर्ट ने वर्ष 2018 में 14 वर्षीय लड़की के साथ बलात्कार के दोषी को सुनाई 14 साल की सजा

दिल्ली के तीस हजारी कोर्ट ने वर्ष 2018 में 14 वर्षीय लड़की के साथ बलात्कार के लिए 14 साल की सजा और उसे डराने-धमकाने के लिए दो साल की सजा सुनाई है.

Delhi High Court
Edited by Akansha
दिल्ली के तीस हजारी कोर्ट ने वर्ष 2018 में 14 वर्षीय लड़की के साथ बलात्कार करने के आरोप में गिरफ्तार आरोपी को कोर्ट ने दोषी ठहराते हुए 14 साल की सजा सुनाई है. साथ ही कोर्ट ने पीड़िता को 16.5 लाख रुपए का मुआवजा देने का भी आदेश दिया है. घटना के बाद पीड़िता गर्भवती हो गई थी. अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश राजेश कुमार ने अभियुक्त की गरीबी तथा कोई पूर्व आपराधिक रिकॉर्ड नहीं होने की दलील को सिरे से खारिज कर दिया है.

कोर्ट ने दोषी को सुनाई 14 साल की सजा

उन्होंने आईपीसी एवं यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण (पॉक्सो) के तहत दोषी ठहराए गए 40 वर्षीय व्यक्ति को सजा सुनाते हुए कहा कि रिकॉर्ड पर पेश की गई साक्ष्यों से पता चलता है कि वासना दोषी पर इतनी हावी हो गया था कि उसने नाबालिग लड़की से बलात्कार किया. अदालत ने दोषी को बलात्कार के लिए 14 साल की सजा और उसे डराने-धमकाने के लिए दो साल की सजा सुनाई है. दोनों सजाए एक साथ चलेगी. विशेष लोक अभियोजक निम्मी सिसोदिया ने दोषी के लिए अधिकतम सजा की मांग करते हुए कहा कि जघन्य अपराध के कारण पीड़िता ने बच्चे को जन्म दिया. फॉरेंसिक रिपोर्ट ने दोषी को बच्चे का जैविक पिता साबित कर दिया है.

यह भी पढ़ें: दिल्ली हाई कोर्ट में जगदीश टाइटलर की आपराधिक पुनरीक्षण याचिका पर 8 अप्रैल को सुनवाई

-भारत एक्सप्रेस 


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