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Vaibhav Jain

दिल्ली हाईकोर्ट ने अंकुश जैन और वैभव जैन को कुछ शर्तों के साथ जमानत दे दी है. कोर्ट ने जमानत देते हुए दोनों को पासपोर्ट सरेंडर करने का आदेश दिया है.

जैन पर आरोप हैं कि उन्होंने दिल्ली में कई शेल कंपनियां बनाई और कोलकाता के तीन हवाला ऑपरेटरों की 54 शेल कंपनियों के माध्यम से 16.39 करोड़ रुपए के काले धन को भी सफेद किया है।

वैभव जैन की ओर से दायर अंतरिम जमानत याचिका पर कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा. कोर्ट 29 अप्रैल को वैभव जैन की ओर से दायर अंतरिम जमानत याचिका पर फैसला सुनायेगा.