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Waqf Amendment Act 2025

सुप्रीम कोर्ट ने वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 की वैधता को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई से इनकार किया. कोर्ट ने याचिकाकर्ता से लंबित मामलों में हस्तक्षेप याचिका दाखिल करने को कहा। केंद्र सरकार ने वक्फ कानून को संवैधानिक और मुस्लिम समाज के हित में बताया.

JIH प्रतिनिधि परिषद ने वक्फ कानून को निरस्त करने का आग्रह किया, इजरायल की निंदा की, न्यायपूर्ण वैश्विक आर्थिक व्यवस्था, संवैधानिक और नैतिक मूल्यों की सुरक्षा और यूसीसी की अस्वीकृति का आह्वान किया

Waqf Amendment Bill: वक्फ संशोधन कानून के समर्थन में सात राज्यों की सरकारें सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई हैं. सातों राज्यों ने याचिकाकर्ताओं की इस दलील का विरोध किया है कि वक्फ संशोधन कानून संविधान के विरुद्ध है.

जमाअत-ए-इस्लामी हिंद द्वारा दायर याचिका में अधिनियम को असंवैधानिक बताते हुए धार्मिक स्वतंत्रता, वक्फ बोर्ड की स्वायत्तता और समुदाय के अधिकारों के उल्लंघन का आरोप लगाया गया है.

Waqf Amendment Act 2025 अब 8 अप्रैल से प्रभावी हो गया है, जिसमें वक्फ संपत्तियों के प्रबंधन में पारदर्शिता, डिजिटलीकरण और मुस्लिम महिलाओं के अधिकारों को बढ़ावा देने जैसे बड़े बदलाव किए गए हैं.

मौलाना अरशद मदनी ने कहा, 'हमें न्यायपालिका पर पूरा भरोसा है. जैसे अन्य मामलों में न्याय हुआ है, वैसे ही इस संवेदनशील और असंवैधानिक कानून पर भी हमें न्याय मिलेगा.