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Death Claim Rule: सुकन्या समृद्धि और NSC जैसी योजनाओं के डेथ क्लेम के क्या हैं नियम, किन डॉक्यूमेंट्स की होती है जरूरत, जानिए

Post Office Scheme Death Claim Rule: सभी लोग अपना कमाई से बचत करना चाहते है जिसके लिए कई लोग पोस्ट ऑफिस की छोटी बचत योजनाओं (Post Office Small Savings Scheme) के जरिए इसमें निवेश करते हैं. ऐसे में अगर किसी योजना के लाभार्थी की मौत अचानक हो जाती है तो इन योजनाओं के डेथ क्लेम के नियम (Death Claim Rule) के बारे में आपको जान लेना चाहिए.  वरना बाद में इन योजनाओं में जमा पैसे वापस ले पाना मुश्किल हो जाता है. तो आइए जानते हैं पोस्ट ऑफिस पब्लिक प्रोविडेंट फंड (Public Provident Fund), NSC, सुकन्या समृद्धि योजना और ​टर्म डिपॉजिट आदि योजनाओं में डेथ क्लेम करने का क्या है नियम और इसमें किन दस्तावेजों की जरूरत पड़ती है.

सेटेलमेंट के लिए नियम

पब्लिक प्रोविडेंट फंड (PPF), एनएससी और सुकन्या समृद्धि योजना में डेथ क्लेम के नियम काफी आसान है. यदि राशि 5 लाख रुपये तक की है तो नॉमिनी या उत्तराधिकार को प्राधिकरण के आधार पर किया जा सकता है, पर 5 लाख रुपये से अधिक की राशि होने पर कोई कानूनी दस्तावेज (Legal Documents) देना जरूरी हो जाता है. यदि कोई कानूनी सबूत नहीं है तो दावेदार को कोर्ट से उत्तराधिकार प्रमाण पत्र प्राप्त करना पड़ेगा.  कानूनी दस्तावेज के तौर पर आप मृत्यु प्रमाण पत्र, मूल रूप में पासबुक या जमा रसीद या खाते की डिटेल, शपथ पत्र, अस्वीकरण का पत्र और क्षतिपूर्ति बांड दे कर क्लेम कर सकते है.

ये भी पढ़ें- Zero Balance Savings Account: जीरो बैलेंस सेविंग्स अकाउंट खुलवाने का क्या है प्रोसेस, जानिए कितनी होती है लिमिट्स

नॉमिनी में नाम नहीं होने पर किसे मिलेगा पैसा

पोस्ट ऑफिस के स्माल सेविंग अकाउंट के जरिए रजिस्टर्ड नॉमिनी को ही पैसा दे दिया जाता है. हालांकि नॉमिनी को कानूनी दस्तावेज और प्रूफ देना होता है, लेकिन यदि  उस योजना के तहत नॉमिनी को नहीं जोड़ा गया है तो छोटी बचत योजना के अकाउंट होल्डर्स के मौत के बाद उसके उत्तराधिकार को कानूनी दस्तावेज देने पर रकम दे दी जाती है.

डेथ क्लेम करने पर किस दस्तावेज की होती है जरूरत

यदि आप भी छोटी बचत योजनाओं के तहत अकाउंट में जमा पैसों पर डेथ क्लेम करने वाले हैं तो आपको पास केवाईसी दस्तावेजा होने जरूरी है, जो संगठन वेरीफाई करेगा. इसके साथ ही बैंक या पोस्ट ऑफिस सेविंग अकाउंट, नॉमिनी का सिग्नेचर और अन्य दस्तावेज होने जरूरी है. इन दस्तावेजों के साथ ही आप क्लेम कर सकते हैं.

Dimple Yadav

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