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अच्छी खबर! इस सरकारी योजना से गरीबों को मिलेंगे 30 हजार रुपए, जानिए कैसे उठाएं लाभ

आर्थिक रूप से परेशान लोगों के लिए अच्छी खबर है. सरकारी योजना के तहत देश में करोड़ों लोगों को आर्थिक मदद दी जा रही है. तो ऐसी ही एक योजना है जिसके तहत उत्तर प्रदेश के लोगों को आर्थिक सहायता मिलने वाली है. इसमें 30 हजार रुपये की मुआवजा राशि दी जा रही है. इस खास योजना का नाम है राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना.

जानिए राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना के बारे में

इस योजना के तहत सरकार के माध्यम से गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले परिवारों को 30000 रुपये का मुआवजा प्रदान किया जाएगा. मृत्यु सहायता योजना का लाभ केवल उन्हीं गरीब परिवारों को मिलेगा जिनके मुखिया की किसी कारणवश मृत्यु हो गई हो.  इस योजना का लाभ उत्तर प्रदेश के ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों (UP राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना) के गरीब परिवारों को दिया जाएगा.

राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना के लिए आवेदन कैसे करें:

-सबसे पहले समाज कल्याण विभाग की आधिकारिक वेबसाइट nfbs.upsdc.gov.in/ पर जाएं.

-आपके सामने होम पेज खुल जाएगा.

-आपको ‘न्यू रजिस्ट्रेशन’ का विकल्प दिखाई देगा, उस पर क्लिक करें.

-आपके सामने नया पंजीकरण फॉर्म दिखाई देगा, उसमें पूछी गई सभी जानकारी जैसे जिला, निवासी, आवेदक विवरण, बैंक खाता विवरण, मृतक का विवरण आदि भरें.

-सारी जानकारी भरने के बाद सबमिट बटन पर क्लिक करें.

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राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना से किसे लाभ होगा:

-आवेदक उत्तर प्रदेश का स्थायी निवासी होना चाहिए.

-उन परिवारों के लिए लाभकारी जिनके मुखिया की मृत्यु हो चुकी है और सदस्य की आयु 18 से 60 वर्ष के बीच होगी.

-उत्तर प्रदेश राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना के तहत शहरी क्षेत्रों में आवेदक के परिवार की वार्षिक आय 56,000 रुपये से अधिक नहीं होनी चाहिए.

-ग्रामीण क्षेत्रों के परिवार की वार्षिक आय 46000 रुपये से अधिक नहीं होनी चाहिए.

-साथ ही आवेदक परिवार गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन कर रहा हो तभी उन्हें योजना का लाभ मिल सकेगा.

राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना के लिए आवश्यक दस्तावेज:

-आवेदक का आधार कार्ड/पहचान पत्र

-आवास प्रमाण पत्र

-मुखिया का मृत्यु प्रमाण पत्र

-आय प्रमाण पत्र

-बैंक खाता पासबुक

-मोबाइल नंबर

-सिर का आयु प्रमाण

-पासपोर्ट साइज फोटो

Dimple Yadav

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