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पीएम किसान योजना के लिए अगर इन लोगों ने किया आवेदन, तो सरकार करेगी पूरी रिकवरी

PM Kisan Samman Nidhi Yojana: किसान सम्मान निधि योजना के तहत किसानों को सालाना 6 हजार रुपये दिए जाते हैं, जिसमें हर 4 महीने पर 2000 रुपये की किश्त जारी होती है.

पीएम किसान सम्मान निधि योजना

पीएम किसान सम्मान निधि योजना

PM Kisan Samman Nidhi Yojna: आज भी भारत में 50 प्रतिशत से ज्यादा आबादी खेती पर ही अपना जीवन चला रही है, लेकिन देश के ज्यादातर किसान खेती से ज्यादा मुनाफा नहीं कमा पाते हैं. इसी को देखते हुए तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ लेने के बाद पीएम मोदी ने 10 जून को देश के 9 करोड़ से ज्यादा किसानों को तोहफा दिया.

मोदी ने पीएम किसान सम्मान निधि की 17वी किस्त जारी कर दी है जो 2019 में शुरू की गई थी. इसके तहत 20 हजार करोड़ रुपये किसानों के अकाउंट में ट्रांसफर किए गए हैं. देश के किसान काफी दिनों से इस किस्त का इंतजार कर रहे थे.

क्या है पीएम किसान सम्मान निधि योजना?

पीएम किसान सम्मान निधि योजना केंद्र सरकार की सबसे महत्वपूर्ण योजना है, यह योजना खासतौर पर गरीब किसानों के कल्याण के लिए शुरू की गई है. नियम के मुताबिक, हर किसान को खाते में साल में 6000 रुपये दिए जाते हैं, जिसमें हर 4 महीने पर 2000 रुपये की किश्त जारी होती है. सरकार द्वारा चलाई गई इस योजना के तहत किसानों को कुछ नियम पूरे करने होते हैं. ऐसे में अगर इन लोगों ने इस योजना के लिए आवेदन किया तो सरकार ऐसे लोगों पर कार्रवाई कर सकती है.

सरकार इन किसानों पर करेगी कार्रवाई

भारत सरकार द्वारा अब ऐसे लोगों पर कार्रवाई की जा रही है जो फर्जी दस्तावेजों का इस्तेमाल करके इस योजनाओं का लाभ उठा रहे हैं. सरकार द्वारा दिए गए आंकड़ों के अनुसार इस तरह के लोगों की संख्या काफी है जिससे सरकार को कई हजार करोड़ों का नुकसान झेलना पड़ रहा है.

प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना में भी बहुत से लोग फर्जी दस्तावेज लगाकर और फ्रॉड करके योजना के जरिए लाभ उठा रहे हैं. तो बता दें कि अब ऐसे लोगों पर सरकार द्वारा रिकवरी की जाएगी और ऐसे लोगों पर कार्रवाई भी की जाएगी. अगर कोई योजना के नियम को पूरा नहीं करता है तो फिर उसे प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के लिए आवेदन नहीं देना चाहिए.


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कौन नहीं कर सकता आवेदन

प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का लाभ लेने के लिए सबसे जरूरी शर्त यह है कि किसानों के परिवार के किसी भी सदस्य की सरकारी नौकरी नहीं होना चाहिए. अगर ऐसा होता है तो फिर योजना का लाभ नहीं दिया जाएगा इसके साथ ही अगर कोई व्यक्ति इनकम टैक्स के दायरे में आएगा तो उसे भी इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा. या अगर किसान कोई अन्य काम करता है जैसे इंजीनियर, वकील, चार्टर्ड अकाउंटेंट या कुछ और तो उन्हें भी इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा.

-भारत एक्सप्रेस 

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