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Senior Citizens: यदि आप एक वरिष्ठ नागरिक हैं और आपकी आय एक निश्चित टैक्स सीमा से अधिक है, तो आपको आयकर रिटर्न (आईटीआर) दाखिल करना आवश्यक है. इनकम टैक्स रिटर्न अनिवार्य रूप से एक फॉर्म है जिसका उपयोग व्यक्तियों, कंपनियों और संगठनों द्वारा किसी विशेष वित्तीय वर्ष के लिए अपनी आय, कटौती और भुगतान किए गए टैक्सों की रिपोर्ट करने के लिए किया जाता है.
इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करना भारत में व्यक्तियों और संगठनों के लिए एक महत्वपूर्ण काम है, क्योंकि यह सरकार को टैक्सपेयर्स की आय पर नज़र रखने और यह सुनिश्चित करने में मदद करता है कि वे टैक्स की सही राशि का भुगतान करते हैं. आयकर अधिनियम, 1961, वरिष्ठ नागरिकों को बहुत वरिष्ठ नागरिकों को आय का विवरण दाखिल करने से कोई छूट प्रदान नहीं करता है. हालाँकि, वरिष्ठ नागरिकों को कुछ राहत प्रदान करने के लिए, वित्त अधिनियम, 2021 में धारा 194P की शुरुआत की गई है. इसका मुख्य उद्देश्य 75 साल या उससे अधिक उम्र वालों पर बोझ कम करना है.
बता दें कि इस प्रावधान के लिए एक बैंकिंग कंपनी को कर कटौती की आवश्यकता होती है यदि डिडक्टी (पेंशन आय का प्राप्तकर्ता) इसके साथ एक खाता बनाए रखता है और कुछ शर्तों को पूरा करता है. तब कटौतीकर्ता (बैंक) अध्याय VI-A के तहत स्वीकृत कटौती और धारा 87A के तहत छूट को ध्यान में रखते हुए कटौतीकर्ता की आय की गणना करेगा.
यदि किसी वरिष्ठ नागरिक का वेतन कर के अधीन है, तो उसे उस वर्ष के लिए अपना आयकर दाखिल करने की कोई आवश्यकता नहीं है जिसमें कर काटा गया था. नियमित करदाताओं की तुलना में वरिष्ठ नागरिकों और बहुत वरिष्ठ नागरिकों को अधिक छूट की सीमा दी जाती है. वह आय सीमा जिसके नीचे किसी व्यक्ति को कर चुकाने से छूट मिलता है उसे छूट सीमा कहलाती है.
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