एसडीएम रिंकू सिंह राही पर गिरी गाज
Uttar Pradesh News: उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर जिले में एक विवादित घटना सामने आई है, जिसमें एक आईएएस अधिकारी ने वकीलों के सामने उठक-बैठक लगाई. यह घटना पुवायां तहसील में हुई, जहां आईएएस अधिकारी रिंकू सिंह राही ने वकीलों के सामने कान पकड़कर उठक-बैठक की. इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया. यूपी सरकार ने आईएएस अधिकारी रिंकू सिंह राही को हटा दिया है. उन्हें राजस्व परिषद से संबद्ध कर दिया गया है.
क्या था पूरा मामला?
एसडीएम राही ने तहसील परिसर का निरीक्षण करने के दौरान चार लोगों को खुले में पेशाब करते देखा. उन्होंने सभी को उठक बैठक करने का निर्देश दिया. कुल मिलाकर उन्हें सजा दी गई. इन चार लोगों में से एक अधिवक्ता का मुंशी था. इसके बाद वकीलों ने विरोध शुरू कर दिया और SDM के विरोध में तहसील के सामने ही धरने पर बैठ गए.
विरोध और कार्रवाई
वकीलों के विरोध के बाद एसडीएम ने उठक-बैठक लगाई, जिसे देखकर बार एसोसिएशन अध्यक्ष ने कहा कि माहौल बिगड़ता देख एसडीएम खुद धरना स्थल पहुंचे और कहा कि खुले में पेशाब करना गलत है, चाहे कोई भी हो. वकीलों ने तंज कसते हुए कहा कि एसडीएम साहब भी उठक-बैठक लगाएं. इस पर एसडीएम ने पूछा कि तहसील का सबसे बड़ा अधिकारी कौन है. जवाब मिला, आप. फिर क्या था, एसडीएम ने खुद कान पकड़कर उठक-बैठक शुरू कर दी.
2022 बैच के IAS रिंकू सिंह राही को चार्च संभाले दो घंटे ही हुए थे कि साहब पहुंच गए तहसील के निरीक्षण पर। यहां एक वकील साहब के मुंशी जी खुले में पेशाब कर रहे थे, SDM रिंकू जी ने यह देख लिया। उसे पास बुलाया और उठक-बैठक लगवा दी। इधर, तहसील में ही वकील धरना प्रदर्शन कर रहे थे, जब यह… pic.twitter.com/9aBUBNcd0j
— Shivam Bajpai (@JBreakingBajpai) July 29, 2025
ये भी पढ़ें: बांके बिहारी मंदिर विवाद: गोस्वामी पक्ष को सुप्रीम कोर्ट की फटकार, वकील पर एक्शन
वीडियो वायरल होने पर एक्शन
उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर जिले में विवादित घटना में आईएएस अधिकारी रिंकू सिंह राही ने वकीलों के सामने उठक-बैठक लगाई. इस घटना का वीडियो जमकर वायरल हुआ. देखते-देखते यह लखनऊ तक पहुंच गया. इस घटना पर उत्तर प्रदेश सरकार (Uttar Pradesh Sarkar) ने संज्ञान लेते हुए रिंकू सिंह को जिले से बाहर निकालकर लखनऊ बुला लिया है. उन्हें राजस्व परिषद से अटैच किया गया है. कुल मिलाकर पहली पोस्टिंग में ही यह उनके लिए दोबरी सजा हो गई है.
इस तरह की अन्य खबरें पढ़ने के लिए भारत एक्सप्रेस न्यूज़ ऐप डाउनलोड करें.

