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Imran Khan: पूर्व प्रधानमंत्री और पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (पीटीआई) के अध्यक्ष इमरान खान के खिलाफ कानूनी मामले बढ़ते जा रहे हैं. इस्लामाबाद सत्र अदालत ने तोशखाना मामले में 7 फरवरी को खान पर आरोप तय करने का फैसला किया है.
मामले की कार्यवाही के विवरण के अनुसार, इस्लामाबाद सत्र अदालत ने कहा कि खान तोशखाना से निकाले गए उपहारों के बारे में किसी भी विवरण को साझा करने में विफल रहे और उनकी रिपोर्ट की गई बिक्री से आय तत्कालीन सत्तारूढ़ सरकार के सांसदों द्वारा दर्ज की गई और प्रस्तुत की गई.
तोशखाना का संदर्भ वही है जो पाकिस्तान के चुनाव आयोग (ईसीपी) द्वारा निष्कर्ष निकाला गया था, यह देखते हुए कि पीटीआई प्रमुख ने तोशखाना से निकाले गए उपहारों के बारे में ‘झूठे बयान और गलत घोषणाएं’ की थीं. यही कारण था कि खान को ईसीपी द्वारा पाकिस्तान के संविधान के अनुच्छेद 63(1)(पी) के तहत अयोग्य घोषित कर दिया गया था, जिसके तहत वह अगले चुनाव तक के लिए अयोग्य हो गए थे.
तोशखाना कैबिनेट डिवीजन के अंतर्गत आने वाला एक ऐसा विभाग है, जो अन्य सरकारों के प्रमुखों और विदेशी गणमान्य व्यक्तियों द्वारा शासकों और सरकारी अधिकारियों को दिए गए उपहार रखता है. ईसीपी ने इस्लामाबाद सत्र अदालत से संपर्क किया गया था, जिसमें पाकिस्तान के प्रधानमंत्री के रूप में उनके कार्यकाल के दौरान विदेशी गणमान्य व्यक्तियों से प्राप्त उपहारों के बारे में अधिकारियों को कथित रूप से गुमराह करने के लिए आपराधिक कार्यवाही शुरू करने की मांग की गई थी.
मंगलवार को अदालती कार्यवाही के विवरण के अनुसार, अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश जफर इकबाल ने पीटीआई के वकील अली बुखारी को खान की पावर ऑफ अटॉर्नी जमा करने के लिए कहा. हालांकि, ईसीपी के वकील एडवोकेट साद हसन ने कहा कि जब तक खान व्यक्तिगत रूप से अदालत में पेश नहीं होते, तब तक पावर ऑफ अटॉर्नी पेश नहीं की जा सकती. पीटीआई प्रमुख का चिकित्सा प्रमाणपत्र अदालत में कार्यवाही से छूट की मांग के अनुरोध के साथ पेश किया गया था.
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