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“बिना ट्रायल लंबे समय तक जेल में नहीं रख सकते”, शराब कंपनी पेरनोड रिकार्ड के कार्यकारी बिनॉय बाबू को Supreme Court से मिली राहत

पिछली सुनवाई में बाबू की ओर से पेश वरिष्ठ वकील साल्वे ने कहा था कि बाबू के पास योग्यता के आधार पर नियमित जमानत का अच्छा मामला है.

Haldwani Protest

सुप्रीम कोर्ट (फाइल फोटो)

Supreme Court: दिल्ली शराब घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में  शराब कंपनी पेरनोड रिकार्ड के कार्यकारी बिनॉय बाबू को सुप्रीम कोर्ट से राहत मिली है. दरअसल, शीर्ष अदालत ने बिनॉय बाबू को जमानत दे दी है. एससी ने कहा कि बिना ट्रायल किसी को भी लंबे समय तक जेल में नहीं रखा जा सकता है. बिनॉय बाबू सीबीआई के मामले में सरकारी गवाह हैं, जबकि मनी लॉन्ड्रिंग मामले में आरोपी हैं.

पिछली सुनवाई में बाबू की ओर से पेश वरिष्ठ वकील साल्वे ने कहा था कि बाबू के पास योग्यता के आधार पर नियमित जमानत का अच्छा मामला है. उन्होंने अदालत से उनकी याचिका पर जल्द सुनवाई की मांग की है. साल्वे ने कहा था, वह 10 महीने से जेल में हैं और अब मेडिकल आधार पर अंतरिम जमानत पर बाहर हैं.

यह भी पढ़ें: चुनावी खर्च की सीमा तय करने की मांग वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट का सुनवाई से इनकार, कहा-इस बारे में कानून बनाने का निर्देश नहीं दे सकते

13 महीने से जेल में हैं बिनॉय बाबू

बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने मुख्य रूप से इस तथ्य के आधार पर विचार किया है कि सीबीआई मामले और ईडी मामले में भी कुछ विरोधाभास है. सीबीआई मामले में वह गवाह हैं. बाबू को ईडी ने 10 नवंबर 2022 को गिरफ्तार किया था. जस्टिस संजीव खन्ना ने एएसजी राजू से कहा कि देखिए वह 13 महीने से जेल में हैं. आप किसी को इतने लंबे समय तक जेल में नहीं रख सकते. 13 महीने बहुत लंबा समय है. ट्रायल शुरू होने से कोसों दूर है.

-भारत एक्सप्रेस

 



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