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धोखाधड़ी मामले में पूर्व विधायक और पत्नी को 7 साल की जेल, कोर्ट ने सरेंडर का दिया आदेश

Former MLA and wife jailed for 7 years in fraud case: दिल्ली की राऊज एवेन्यू कोर्ट ने पूर्व विधायक सुखबीर सिंह सुर्ख और पत्नी को धोखाधड़ी के एक मामले में जेल की सजा सुनाई है.

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Former MLA and wife jailed for 7 years in fraud case: दिल्ली की राऊज एवेन्यू कोर्ट ने 17 साल पुराने धोखाधड़ी के मामले में पूर्व विधायक रणबीर सिंह खर्ब और उनकी पत्नी को 7 साल जेल की सजा सुनाई है. इसके साथ ही कोर्ट ने 44 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया है. कोर्ट ने इसके साथ ही आदेश जारी कर आरोपियों को सरेंडर करने को कहा है.

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गौरतलब है कि 2009 में एक ट्रायल कोर्ट ने रणबीर सिंह खर्ब और उनकी पत्नी अनीता को पहले ही 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया था। उन पर चिटफंड कंपनी के जरिए निवेशकों से 3 करोड़ रुपये से ज्यादा की धोखाधड़ी करने का आरोप था.

इसके अलावा, अदालत ने खर्ब द्वारा दायर याचिका के संबंध में तिहाड़ जेल अधिकारियों से जवाब मांगा है। वह न्यायिक हिरासत के दौरान पूर्व विधायकों को मिलने वाली सुविधाओं जैसे टेलीविजन और समाचार पत्रों तक पहुंच की मांग कर रहे हैं।

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