सुप्रीम कोर्ट.
Electoral Bond: आज सुप्रीम कोर्ट में चुनावी बॉन्ड मामले में सुनवाई होगी. सोमवार को सुप्रीम कोर्ट स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (SBI) की याचिका पर सुनवाई करेगा. बता दें कि इस याचिका में एसबीआई बैंक ने चुनावी बांड से जुड़ी जानकारी शेयर करने के लिए समय सीमा 30 जून तक बढ़ाने की मांग की है. इसी के साथ आज ही सुप्रीम कोर्ट एनजीओ एडीआर की याचिका पर भी सुनवाई करेगा, जिसमें एसबीआई के खिलाफ अवमानना याचिका दायर की गई है. मालूम हो कि सुप्रीम कोर्ट ने 15 फरवरी 2024 को एसबीआई को 6 मार्च तक इलेक्टोरल बॉन्ड्स की जानकारी चुनाव आयोग को देने का आदेश दिया था और चुनाव आयोग को 13 मार्च तक इस जानकारी को सार्वजनिक करने के लिए कहा था, लेकिन इसको लेकर एसबीआई ने अपनी मांग रखी है.
बता दें कि याचिका दायर करते हुए एडीआर ने आरोप लगाया गया है कि एसबीआई ने जानबूझकर सर्वोच्च अदालत के आदेश का उल्लंघन किया है. बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने एसबीआई को आदेश दिया था कि 6 मार्च तक चुनावी बांड्स की जानकारी चुनाव आयोग को दे और चुनाव आयोग उस जानकारी को 13 मार्च तक सार्वजनिक करे. खबरों के मुताबिक, इस याचिका पर मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पांच जजों की पीठ सुनवाई करेगी. पीठ में जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ के साथ ही जस्टिस संजीव खन्ना, जस्टिस बीआर गवई, जस्टिस जेबी पारदीवाला, जस्टिस मनोज मिश्रा भी शामिल रहेंगे.
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सुप्रीम कोर्ट ने चुनावी बांड योजना पर लगा दी है रोक
गौरतलब है कि इसी साल यानी 15 फरवरी 2024 को पांच जजों की संविधान पीठ ने केंद्र की इलेक्टोरल बॉन्ड्स योजना को असंवैधानिक करार दिया था और इस पर रोक लगाते हुए इसे सार्वजनिक करने का आदेश दिया था. कोर्ट ने इलेक्टोरल बॉन्ड योजना के एकमात्र फाइनेंशियल संस्थान एसबीआई बैंक को 12 अप्रैल 2019 से अब तक हुई इलेक्टोरल बॉन्ड की खरीद की पूरी जानकारी 6 मार्च तक चुनाव आयोग को देने का आदेश दिया था और इसी के साथ ही चुनाव आयोग को आदेश दिया था कि इस जानकारी को 13 मार्च तक सार्वजनिक किया जाए. तो वहीं एसबीआई ने अपनी याचिका में समय सीमा बढ़ाने की मांग की है और दलील दी है कि प्रक्रिया को पूरा करने में समय लगेगा. एसबीआई ने कहा है कि, चुनावी बॉन्ड को ‘डीकोड’ (कूट रहित) करना और चंदे का मिलान इसे देने वालों से करना एक जटिल प्रक्रिया होगी.