कांग्रेस सांसद कार्ति चिदंबरम.
दिल्ली की एक अदालत ने कथित चीनी वीजा घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में मंगलवार (19 मार्च) को कांग्रेस सांसद कार्ति चिदंबरम और इस मामले से जुड़े अन्य लोगों को समन जारी कर 5 अप्रैल को पेश होने के लिए कहा है. विशेष न्यायाधीश एम. के. नागपाल ने प्रवर्तन निदेशालय की तरफ से दायर चार्जशीट पर संज्ञान लेते हुए आरोपियों को तलब किया है.
इन लोगों के खिलाफ जारी हुआ समन
न्यायाधीश ने कार्ति चिदंबरम, उनके पूर्व चार्टर्ड अकाउंटेंट एस भास्कर रमन को और कुछ कंपनियों के प्रतिनिधियों सहित छह अन्य लोगों को 5 अप्रैल को अदालत में पेश होने का निर्देश दिया. आरोपियों में पदम दुगार, विकास मखारिया, मंसूर सिद्दीकी, दुगार हाउसिंग लिमिटेड, एडवांटेज स्ट्रैटेजिक कंसल्टिंग प्राइवेट लिमिटेड और तलवंडी साबो पावर लिमिटेड भी शामिल है.
263 चीनी नागरिकों को जारी किया गया था वीजा
ईडी ने 2011 में 263 चीनी नागरिकों को वीजा जारी करने से संबंधित कथित घोटाले में आरोपियों के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग का मामला दर्ज किया है. कथित घोटाले के समय कार्ति चिदंबरम के पिता पी. चिदंबरम केंद्रीय गृह मंत्री थे.
यह भी पढ़ें- Adimali Waterfalls के पास हुआ भयंकर हादसा, टूरिस्ट्स व्हीकल पलटा, एक साल के बच्चे समेत कई लोगों की जान गई, 14 घायल
CBI के बाद ED ने दर्ज किया मामला
जांच एजेंसी ने कहा कि मामले में ब्लैक मनी से व्हाइट मनी में तब्दील रुपये की सही जानकारी अभी तक साबित नहीं हो पाई है और सीबीआई के मामले में बताए गए 50 लाख रुपये की रिश्वत के कथित भुगतान को वर्तमान मामले का आधार नहीं माना जा सकता. ईडी ने इसी मामले में सीबीआई की ओर से दर्ज की गई एक FIR के आधार पर जांच करने के बाद मनी लॉन्ड्रिंग का मामला दर्ज किया था.
-भारत एक्सप्रेस
इस तरह की अन्य खबरें पढ़ने के लिए भारत एक्सप्रेस न्यूज़ ऐप डाउनलोड करें.