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आधार से पैन को 31 मई तक जोड़ने पर TDS की कम कटौती के लिए कार्रवाई नहींः सीबीडीटी

आयकर नियमों के अनुसार, पैन को बायोमेट्रिक आधार से नहीं जोड़ा जाता है, तो लागू दर के मुकाबले दोगुनी दर से ‘स्रोत पर कर कटौती’ (टीडीएस) की जाएगी.

पैन आधार लिंक

आयकर विभाग ने कहा कि यदि करदाता 31 मई तक अपने पैन को आधार से जोड़ देते हैं, तो टीडीएस की कम कटौती के लिए कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी. आयकर नियमों के अनुसार, यदि स्थायी खाता संख्या (पैन) को बायोमेट्रिक आधार से नहीं जोड़ा जाता है, तो लागू दर के मुकाबले दोगुनी दर से ‘स्रोत पर कर कटौती’ (टीडीएस) की जाएगी.

सीबीडीटी को मिली हैं शिकायतें 

केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) ने एक परिपत्र में कहा कि करदाताओं से कई शिकायतें मिली हैं कि उन्हें इस बारे में नोटिस मिले हैं.  नोटिस में कहा गया है कि उन्होंने ऐसे लेनदेन करते समय टीडीएस /टीसीएस की कम कटौती/ संग्रह करने की चूक की है, जहां पैन निष्क्रिय थे. ऐसे मामलों में चूंकि कटौती/ संग्रह उच्च दर पर नहीं किया गया है, लिहाजा विभाग ने टीडीएस/ टीसीएस विवरणों के प्रसंस्करण के दौरान कर मांग की है.

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जल्द से जल्द पैन को आधार से जोड़ें

इस संबंध में की गई शिकायतों के समाधान के लिए सीबीडीटी ने कहा, ”31 मार्च, 2024 तक किए गए लेन-देन के संबंध में अगर 31 मई, 2024 को या उससे पहले पैन (आधार के साथ जुड़ने के बाद) चालू हो जाता है, तो कटौतीकर्ता/ संग्रहकर्ता पर कर (उच्च दर पर) कटौती / संग्रह करने का कोई दायित्व नहीं होगा.” एकेएम ग्लोबल में साझेदार (कर) संदीप सहगल ने कहा कि परिपत्र उन मामलों में कर कटौतीकर्ताओं को कुछ राहत देता है, जहां पैन आधार के साथ जुड़े नहीं होने के कारण निष्क्रिय हैं. उन्होंने कहा कि ऐसे मामलों में करदाताओं को जल्द से जल्द पैन को आधार से जोड़ लेना चाहिए.



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