Bharat Express

जेल में बंद कौसर सिद्दीकी ने मांगी 30 दिन की अंतरिम जमानत, कोर्ट ने ईडी से मांगा जवाब

कौसर इमाम सिद्दीकी की याचिका पर राऊज एवेन्यू कोर्ट के विशेष न्यायाधीश राकेश स्याल ने प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) से जवाब मांगा है और सुनवाई 3 जून के लिए स्थगित कर दी है.

Rouse Avenue Court

राउज एवेन्यू कोर्ट

Delhi Waqf Board Money Laundering Case: दिल्ली वक्फ बोर्ड से जुड़े धन शोधन मामले में आरोपी बनाए गए कौसर इमाम सिद्दीकी ने अपनी मां को अस्पताल में भर्ती कराने के लिए 30 दिन की अंतरिम जमानत मांगी है. इस याचिका में उन्होंने अपने बच्चों की शिक्षा में मदद करने की भी बात कही है.

3 जून को होगी मामले की सुनवाई

कौसर इमाम सिद्दीकी की याचिका पर राऊज एवेन्यू कोर्ट के विशेष न्यायाधीश राकेश स्याल ने प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) से जवाब मांगा है और सुनवाई 3 जून के लिए स्थगित कर दी है.

ईडी ने इस मामले में चार आरोपियों और एक फर्म के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया है. याचिकाकर्ता ने कहा है कि उसकी मां बीमार है और उन्हें अस्पताल में भर्ती करने की जरूरत है. इसलिए अंतरिम जमानत पर रिहा किया जाए. इस मामले में दाखिल आरोप पत्र पर अदालत ने 19 जनवरी को संज्ञान लिया था.

यह भी पढ़ें- वाई-फाई इंटरनेट सेवा से लैस हुआ दिल्ली हाई कोर्ट परिसर, वकीलों और आम लोगों को मिलेगी मुफ्त सुविधा

इन लोगों को बनाया गया आरोपी

ईडी ने इस मामले में चार लोगों, जीशान हैदर, उनकी साझेदारी फर्म स्काई पावर, जावेद इमाम सिद्दीकी, दाऊद नासिर और कौसर इमाम सिद्दीकी को आरोपी बनाया है. ईडी का आरोप है कि आप विधायक अमानतुल्लाह खान के इशारे पर अवैध तरीके से कमाए गए पैसे से 36 करोड़ रुपये की संपत्ति खरीदी गई.

-भारत एक्सप्रेस



इस तरह की अन्य खबरें पढ़ने के लिए भारत एक्सप्रेस न्यूज़ ऐप डाउनलोड करें.

Also Read