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सत्येंद्र जैन की डिफॉल्ट बेल मामले पर सुनवाई से सुप्रीम कोर्ट का इनकार, अदालत ने हाई कोर्ट को दिए ये निर्देश

हाई कोर्ट ने 28 मई को नोटिस जारी करते हुए सुनवाई 9 जुलाई के लिए टाल दी थी. सत्येंद्र जैन को मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में मई 2022 में ईडी ने गिरफ्तार किया था.

Satyendra Jain

मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े मामले में तिहाड़ जेल में बंद दिल्ली के पूर्व स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन की डिफॉल्ट बेल पर सुनवाई टालने की मांग वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई से इनकार दिया है. सत्येंद्र जैन ने दिल्ली हाई कोर्ट के फैसले को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी. सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट को निर्देश दिए हैं कि अगली सुनवाई पर हाई कोर्ट सत्येंद्र जैन की बेल याचिका का निस्तारण करे.

अंतरिम जमानत का समय बढ़ता गया

हाई कोर्ट ने 28 मई को नोटिस जारी करते हुए सुनवाई 9 जुलाई के लिए टाल दी थी. सत्येंद्र जैन को मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में मई 2022 में ईडी ने गिरफ्तार किया था. कोर्ट ने उन्हें मेडिकल ग्राउंड पर 26 मई 2023 को करीब 6 महीने के लिए पहले अंतरिम जमानत दी थी. बाद ये बढ़ता गया और 9 महीने तक जेल से बाहर रहने के बाद कोर्ट ने सत्येंद्र जैन को तुरंत सरेंडर करने का आदेश दिया था.

मेडिकल ग्राउंड पर मिली थी जमानत

साल 2018 में ईडी ने इस मामले में सत्येंद्र जैन से पूछताछ की थी. तत्कालीन दिल्ली के उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने 22 मई 2022 में उनकी गिरफ्तारी का विरोध भी किया था. इसके बाद 26 मई 2023 को सत्येंद्र जैन को खराब स्वास्थ्य के आधार पर जमानत मिल गई थी. तबसे वह इलाज करा रहे हैं.

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आप नेता के खिलाफ सीबीआई ने 2017 में प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट के तहत FIR दर्ज की थी. इस एफआईआर में सत्येंद्र जैन पर मनी लॉन्ड्रिंग का आरोप लगाया गया था. एफआईआर के मुताबिक मनी लॉन्ड्रिंग चार कम्पनियों के जरिये की गई, जो सीधा सत्येंद्र जैन से जुड़ी है. ईडी का आरोप है कि सत्येंद्र जैन ने सेल कम्पनियों और हवाला के जरिये करोड़ों रुपये की मनी लॉन्ड्रिंग की थी. जैन पर उनसे जुड़ी चार कम्पनियों के जरिये पैसे लेने का आरोप है. जिसके चलते 30 मई 2022 में उनको गिरफ्तार किया गया था.

-भारत एक्सप्रेस



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