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2000 भारत-साउथ अफ्रीका मैच फिक्सिंग मामला; पटियाला हाउस कोर्ट ने संजीव चावला समेत 4 आरोपियों के खिलाफ आरोप किया तय

इस मामले के एक अन्य आरोपी मन मोहन खट्टर अभी भी फरार है. यह मामला भारत और दक्षिण अफ्रीका की क्रिकेट टीम के बीच मैच फिक्सिंग से जुड़ा है.

Hansie crinje

Hansie crinje (Source- Social Media)

पटियाला हाउस कोर्ट ने हाल ही में वर्ष 2000 के मैच फिक्सिंग मामले में संजीव चावला और टी-सीरीज के कृष्ण कुमार समेत चार आरोपियों के खिलाफ आरोप तय किए हैं. चावला को वर्ष 2020 में यूके से प्रत्यर्पित किया गया था. कोर्ट की रिकॉर्ड पर मौजूद सामग्री पर विचार करने के बाद राजेश कालरा, कृष्ण कुमार, सुनील दारा, संजीव चावला और दक्षिणी अफ्रीका के खिलाड़ी हैंसी क्रोनिए के खिलाफ आरोप तय किए हैं.

कोर्ट ने कहा कि प्रथम दृष्टया चावला धोखाधड़ी का मास्टरमाइंड लगता है. इस मामले के एक अन्य आरोपी मन मोहन खट्टर अभी भी फरार है. यह मामला भारत और दक्षिण अफ्रीका की क्रिकेट टीम के बीच मैच फिक्सिंग से जुड़ा है. इस मामले में तत्कालीन दक्षिण अफ्रीकी टीम के कप्तान हैंसी क्रोनिए को भी आरोपी बनाया गया था, लेकिन उनकी मौत के बाद इससे संबंधित प्रक्रिया लंबित है.

हैंसी क्रोनिए के खिलाफ दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने वर्ष 2000 में FIR दर्ज की थी. जांच के बाद वर्ष 2013 में छह आरोपियों के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया गया था. भारत और दक्षिणी अफ्रीका के बीच 19 फरवरी, 2000 से 19 मार्च, 2000 तक भारत मेंटेस्ट मैच एवं एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय (ओडीआई) क्रिकेट मैच हुए थे.

मजिस्ट्रेट ने कहा कि मेरी राय में राजेश कालरा उर्फ राजेश, कृष्ण कुमार, सुनील दारा उर्फ बिट्टू और संजीव चावला उर्फ संजय के खिलाफ धारा 420 (धोखाधड़ी) आईपीसी के साथ धारा 120 बी (आपराधिक षड्यंत्र) आईपीसी और धारा 120 बी आईपीसी के तहत अपराध के लिए आरोप तय करने के लिए रिकॉर्ड पर पर्याप्त सामग्री है. इसे देखते हुए उनके खिलाफ आरोप तय करने का आदेश दिया जाता है.

उन्होंने कहा कि घटनाक्रम, बातचीत का रिकॉर्ड, आचरण और आसपास की परिस्थितियां आरोपी संजीव चावला द्वारा आरोपी हैंसी क्रोनिए के साथ किए गए सौदों में आरोपी राजेश कालरा, कृष्ण कुमार और सुनील दारा की मिलीभगत को दर्शाता है और उससे निष्कर्ष निकालता है कि वे मिलीभगत से काम कर रहे थे. मौद्रिक लाभ के लिए क्रिकेट मैच फिक्स करने के मुख्य उद्देश्य में सह-भागीदार थे.

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-भारत एक्सप्रेस



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