दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल.
Delhi News: अदालत ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की न्यायिक हिरासत 20 अगस्त तक बढ़ा दी है. केजरीवाल की हिरासत की अवधि समाप्त होने पर तिहाड़ जेल से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए गुरुवार को राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश किया गया.
इससे पहले सोमवार को दिल्ली हाई कोर्ट ने भ्रष्टाचार मामले में सीबीआई द्वारा उनकी गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली याचिका खारिज कर दी थी. न्यायमूर्ति नीना बंसल कृष्णा की पीठ ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को रिहाई के लिए निचली अदालत का दरवाजा खटखटाने को कहा.
जमानत याचिका पर अभी फैसला नहीं आया
दिल्ली हाईकोर्ट ने हालांकि भ्रष्टाचार मामले में उनकी जमानत याचिका पर अभी फैसला नहीं सुनाया है. सीबीआई ने मुख्यमंत्री केजरीवाल और अन्य आरोपियों के खिलाफ एक विशेष अदालत में अपनी चार्जशीट दाखिल की है. ईडी ने पहले ही मनी लॉन्ड्रिंग मामले में चार्जशीट दायर कर दी है, जिसमें आप और इसके राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल को आरोपी बनाया गया है.
सीबीआई के कारण जेल से बाहर न आ सके
12 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट ने मुख्यमंत्री केजरीवाल को प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा दर्ज मनी लॉन्ड्रिंग मामले में अंतरिम जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया था, लेकिन सीबीआई द्वारा गिरफ्तार किए जाने के चलते वो जेल से बाहर नहीं आ सके.
शराब घोटाला से जुड़े मामले में हुई थी जेल
मुख्यमंत्री केजरीवाल वर्तमान में शराब घोटाला से जुड़े भ्रष्टाचार और मनी लॉन्ड्रिंग मामले में तिहाड़ जेल में बंद हैं. बुधवार को उन्होंने दिल्ली के एलजी वी.के. सक्सेना को पत्र लिखकर सूचित किया कि इस स्वतंत्रता दिवस पर उनकी जगह शिक्षा मंत्री आतिशी ध्वजारोहण करेंगी.
छत्रसाल स्टेडियम में दिल्ली सरकार के कार्यक्रम में पारंपरिक रूप से मुख्यमंत्री तिरंगा फहराते हैं, लेकिन केजरीवाल इस बार जेल में हैं. इसलिए उन्होंने अपनी जगह आतिशी को झंडा फहराने के लिए अधिकृत किया है.
— भारत एक्सप्रेस
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