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सुप्रीम कोर्ट ने हरियाणा के 20 विधानसभा सीटों पर दोबारा चुनाव कराने की मांग वाली याचिका को किया खारिज

हरियाणा के 20 विधानसभा सीटों पर फिर से चुनाव कराने की मांग वाली याचिका को खारिज करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ता को फटकार लगाते हुए चेतावनी दी.

Supreme Court

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हरियाणा में 20 विधानसभा सीटों पर दोबारा चुनाव कराने की मांग वाली याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया है. साथ ही कोर्ट ने हरियाणा के नायब सरकार का शपथ ग्रहण समारोह पर रोक लगाने से भी इंकार कर दिया है. याचिकाकर्ता की ओर से पेश वकील नरेंद्र मिश्रा ने सीजेआई की अध्यक्षता वाली बेंच के सामने मामले को जल्द सुनवाई की मांग को लेकर मेंशन किया था. सुनवाई के दौरान सीजेआई ने याचिकाकर्ता को चेतावनी देते हुए कहा कि आप चाहते हैं कि हम चुनी हुई सरकार के शपथ पर रोक लगा दें. आप हमारी नजर में हैं.

कोर्ट ने दी चेतावनी

सीजेआई ने कहा कि हम आप पर जुर्माना भी लगा सकते हैं. मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा की पीठ ने कहा कि वह इस तरह की याचिका दायर करने पर याचिकाकर्ता पर जुर्माना भी लगा सकते हैं. सीजेआई ने पूछा कि हम निर्वाचित सरकार को शपथ लेने से कैसे रोक सकते हैं? यह याचिका प्रिया मिश्रा और विकास बंसल की ओर दायर की गई थी.

याचिका में लगाया गया ये आरोप

याचिका में आरोप लगाया गया है कि हरियाणा की 20 विधानसभाओं में कुछ ईवीएम 99 फीसदी बैटरी क्षमता पर काम कर रही थी, जबकि कुछ ईवीएम 80 फीसदी क्षमता पर काम कर रही थी. याचिका में कहा गया था कि कांग्रेस की ओर से भारत निर्वाचन आयोग को दी गई शिकायत का हवाला दिया गया था, और कहा गया है कि कुछ मामलों में एक ही मतदान केंद्र में इस्तेमाल की गई ईवीएम में यह विसंगति पाई गई. याचिका में कहा गया कि इसकी जानकारी मिलने पर कांग्रेस उम्मीदवारों ने संबंधित निर्वाचन अधिकारियों के समक्ष इस मुद्दे को उठाया, लेकिन कोई समुचित जवाब नही मिला.


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-भारत एक्सप्रेस

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