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दिल्ली वक्फ बोर्ड मनी लॉन्ड्रिंग मामले में AAP विधायक अमानतुल्लाह खान की जमानत याचिका पर कोर्ट ने ED से मांगा जवाब

ED के अनुसार, यह मामला दिल्ली वक्फ बोर्ड की संपत्तियों को गैर कानूनी रूप से पट्टे पर देने और कर्मचारियों की अवैध भर्ती के माध्यम से व्यक्तिगत लाभ हासिल करने से संबंधित है.

Amanatullah Khan

अमानतुल्लाह खान (फोटो- IANS)

Prashant Rai Edited by Prashant Rai

दिल्ली वक्फ बोर्ड से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में कथित आरोपी आम आदमी पार्टी (AAP) के विधायक अमानतुल्लाह खान की ओर से दायर जमानत याचिका पर राऊज एवेन्यू कोर्ट ने प्रवर्तन निदेशालय (ED) को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है. यह आदेश राऊज एवेन्यू कोर्ट के विशेष न्यायाधीश राकेश सयाल द्वारा दिया गया, जो मामले की सुनवाई कर रहे हैं.

ED ने खान को 2 सितंबर को गिरफ्तार किया था. यह गिरफ्तारी दिल्ली के ओखला इलाके में उनके आवास पर तलाशी के बाद हुई थी. तलाशी के दौरान खान से कुछ सवाल पूछे गए थे, लेकिन वह उसका गोलमोल जवाब देते रहे. इसलिए उन्हें गिरफ्तार किया गया था.

खान के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग का मामला केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (CBI) द्वारा दर्ज की गई प्राथमिकी और दिल्ली पुलिस की तीन शिकायतों पर आधारित है. ED ने अपनी आरोप पत्र में पांच लोगों को आरोपी बनाया है, जिनमें खान के तीन सहयोगी जीशान हैदर, दाउद नसीर, और जावेद इमाम सिद्दकी शामिल हैं.

ED के अनुसार, यह मामला दिल्ली वक्फ बोर्ड की संपत्तियों को गैर कानूनी रूप से पट्टे पर देने और कर्मचारियों की अवैध भर्ती के माध्यम से व्यक्तिगत लाभ हासिल करने से संबंधित है. यह आरोप उस समय का है, जब खान वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष थे, और यह गतिविधियां वर्ष 2018 से 2022 के बीच हुईं.


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-भारत एक्सप्रेस



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