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Lakhimpur Kheri Violence: जमानत शर्तों का उल्लंघन करने पर पूर्व केंद्रीय मंत्री अजय मिश्रा टेनी के बेटे आशीष मिश्रा को सुप्रीम कोर्ट ने दी चेतावनी

वकील प्रशांत भूषण ने शिकायत में कहा था कि सुप्रीम कोर्ट की शर्तों का उल्लंघन कर आशीष मिश्रा पब्लिक मीटिंग कर रहे हैं. कोर्ट ने आशीष मिश्रा को लखीमपुर खीरी हिंसा मामले में लगाई गईं शर्तों का सावधानी पूर्वक पालन करने को कहा है.

आशीष मिश्रा, (फाइल फोटो)

लखीमपुर खीरी हिंसा मामले में पूर्व केंद्रीय गृह राज्यमंत्री अजय मिश्रा टेनी के बेटे आशीष मिश्रा द्वारा जमानत का उल्लंघन करने पर सुप्रीम कोर्ट ने चेतावनी दी है. कोर्ट ने आशीष मिश्रा को लखीमपुर खीरी हिंसा मामले में लगाई गई शर्तों का सावधानी पूर्वक पालन करने को कहा है. कोर्ट ने यह चेतावनी याचिकाकर्ता की ओर से पेश वकील प्रशांत भूषण की शिकायत पर दी है.

शर्तों के बावजूद पब्लिक मीटिंग की

वकील प्रशांत भूषण ने शिकायत में कहा कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा लगाई गई शर्तों का उल्लंघन कर आशीष मिश्रा पब्लिक मीटिंग कर रहे हैं. वकील भूषण ने कोर्ट को बताया कि आशीष मिश्रा 2 अक्टूबर को वहां गए थे, जहां जाना वर्जित था. जो छुट्टी का दिन था और 3 अक्टूबर को मुकदमे की कोई तारीख तय नहीं थी. उन्होंने वहां एक विशाल जनसभा को संबोधित किया. भूषण ने कोर्ट से कहा कि कोर्ट कहेगा तो हम वहां की तस्वीर कोर्ट में पेश कर देंगे. हालांकि आशीष मिश्रा की ओर से पेश वकील ने इसका विरोध किया और कहा की जो आरोप लगाए जा रहे हैं उससे संबंधित तस्वीरों को कोर्ट में पेश करें. भूषण ने कोर्ट से कहा कि अवमानना को लेकर वह एक अर्जी दाखिल करेंगे. इस पर कोर्ट ने भूषण से कहा कि आप एक अर्जी दाखिल कीजिए. अगर किसी ने होल्डिंग लगाई है या आशीष मिश्रा वहां पर था.


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शर्तों पर मिली थी जमानत

सुप्रीम कोर्ट ने जमानत देते समय आशीष मिश्रा पर कई शर्तें लगा रखा है. आशीष मिश्रा को रिहाई से एक सप्ताह के भीतर उत्तर प्रदेश छोड़ना होगा. वह यूपी, दिल्ली या दिल्ली एनसीआर में नहीं रह सकते हैं. उन्हें अदालत को अपने स्थान के बारे में सूचित करना होगा. कोर्ट ने आशीष मिश्रा को पासपोर्ट सरेंडर करने, गवाहों को प्रभावित ना करने और सबूतों के साथ छेड़छाड़ नहीं करने का आदेश दिया था.

-भारत एक्सप्रेस



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