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Air Pollution: सरकार ने कहा- दिल्ली में अब 50% कर्मचारियों के लिए ‘वर्क फ्रॉम होम’, निजी संस्थानों के लिए भी सुझाव

दिल्‍ली सरकार ने कहा है कि सरकारी कार्यालय 50% क्षमता से खुलेंगे, जबकि 50% कर्मचारी वर्क फ्रॉम होम करेंगे. पर्यावरण मंत्री ने कहा कि प्राइवेट संस्थानों में भी 50% वर्क फ्रॉम होम करने के लिए निर्देश जारी किए जाएंगे.

Air Pollution in Delhi

प्रतीकात्मक तस्वीर

Air Pollution: राष्‍ट्रीय राजधानी दिल्ली में आम आदमी पार्टी (आप) की सरकार ने वायु प्रदूषण को कम करने और जनता को तत्काल राहत पहुंचाने के लिए बड़ा फैसला लिया है. सरकार के फैसले की जानकारी साझा करते हुए पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने बताया कि प्रदूषण कम करने के लिए ग्रेप-4 के प्रावधानों के तहत सरकार ने कई कदम उठाए हैं. उसी क्रम में बुधवार को दिल्ली सरकार ने सरकारी दफ्तरों में वर्क फ्रॉम होम का निर्णय लिया है.

पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने बताया कि कार्यालय 50% क्षमता से खुलेंगे, जबकि 50% कर्मचारी वर्क फ्रॉम होम करेंगे. आवश्यक सेवाएं वाले विभाग में वर्क फ्रॉम होम लागू नहीं होगा. इसे लागू करने के लिए पर्यावरण विभाग, सामान्य प्रशासन विभाग और औद्योगिक संघ फिक्की, एसोचैम और सीआईआई के अधिकारियों के साथ एक महत्वपूर्ण बैठक दिल्ली सचिवालय में हुई.

Delhi Pollution

सरकारी के साथ प्राइवेट संस्थानों में भी WFH के निर्देश

पर्यावरण मंत्री ने कहा कि प्राइवेट संस्थानों में भी 50% वर्क फ्रॉम होम करने के लिए निर्देश जारी किए जा रहे हैं. प्राइवेट संस्थान अपना कार्यालय खोलने का समय सुबह 10.30 बजे या 11 बजे करें. साथ ही प्राइवेट कंपनी अपने कर्मचारी के लिए शटल बस सेवा शुरू करें. इसके लिए भी एडवाइजरी जारी की जा रही है.

गोपाल राय ने कहा कि पूरे उत्तर भारत में बदलते मौसम में प्रदूषण का प्रभाव मारक होता जा रहा है. पूरा उत्तर भारत गंभीर प्रदूषण की चपेट में है. दिल्ली सरकार प्रदूषण को कम करने के लिए कई अभियान चला रही है, जैसे- एंटी डस्ट अभियान, बायो डीकम्पोजर का छिड़काव, पौधरोपण अभियान, जागरूकता अभियान आदि.

पूरी दिल्ली में सड़कों पर स्मॉग गन से पानी का छिड़काव

पूरी दिल्ली में सड़कों पर 200 मोबाइल एंटी स्मॉग गन से पानी के छिड़काव का अभियान शुरू किया गया है. इसी क्रम में वर्क फ्रॉम होम का निर्णय लिया गया है. सरकारी के साथ-साथ प्राइवेट कार्यालयों में भी वर्क फ्रॉम होम लागू होगा. अत्यावश्यक सेवाएं वाले विभाग में वर्क फ्रॉम होम लागू नहीं होगा, वह पूरी क्षमता के साथ काम करेगी.

उन्होंने कहा कि दिल्ली सरकार अपने स्तर पर लगातार प्रयास कर रही है. ग्रेप-4 के प्रावधानों को कड़ाई से लागू करने के लिए उच्च अधिकारियों के साथ मीटिंग कर आदेश जारी किया गया है कि ग्रेप-4 के नियमों को लागू करवाने में किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी. लेकिन, पड़ोस के राज्यों को भी कड़े कदम उठाने होगें. उसके बाद ही दिल्ली और एनसीआर में प्रदूषण को कम किया जा सकता है.

– भारत एक्‍सप्रेस



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