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वक्फ बोर्ड – मनी लॉन्ड्रिंग केस: जेल में बंद जीशान हैदर और दाऊद नासिर को सुप्रीम कोर्ट से मिली जमानत

दोनों आरोपी लंबे समय से जेल में बंद हैं, उनसे जुड़े मामले में 29 गवाह और 4 हजार पेजों के 50 हजार से ज्यादा दस्तावेज हैं, जिन्हें ईडी ने साक्ष्य के रूप में पेश किया

Supreme Court

सुप्रीम कोर्ट. (फाइल फोटो)

दिल्ली वक्फ बोर्ड में भर्ती में गड़बड़ियों से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में जेल में बंद जीशान हैदर और दाऊद नासिर को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिल गई है. सुप्रीम कोर्ट ने जमानत देते हुए कहा कि दोनों आरोपी लंबे समय से जेल में बंद हैं और फिलहाल इन पर मुकदमा शुरू होने की कोई संभावना नहीं है.

इस मामले में 29 गवाह हैं और 4 हजार पेजों के 50 हजार से ज्यादा दस्तावेज हैं, जिन्हें ईडी ने साक्ष्य के रूप में पेश किया है. जस्टिस अभय एस ओका और जस्टिस एजी मसीह की बेंच ने दोनों को हफ्ते भर के अंदर विशेष न्यायाधीश के सामने पेश होकर जमानत की औपचारिकताएं पूरी करने को कहा है. इस मामले में 23 नवंबर 2016 को सीबीआई ने एफआईआर दर्ज की थी.

राऊज एवेन्यू कोर्ट में चार्जशीट दाखिल हुई थी

जांच के बाद सीबीआई ने 21 अगस्त 2022 को राऊज एवेन्यू कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की थी. दिल्ली वक्फ बोर्ड के मामले में सीबीआई के बाद ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग के तहत मामला दर्ज किया है. राऊज एवेन्यु कोर्ट ईडी की ओर से दाखिल चार्जशीट पर संज्ञान ले चुका है. ईडी ने 9 जनवरी को चार्जशीट दाखिल की थी. करीब 5 हजार पेज के चार्जशीट में ईडी ने जावेद इमाम सिद्दीकी, दाऊद नासिर, कौसर इमाम सिद्दीकी और जीशान हैदर को आरोपी बनाया है.

अवैध भर्ती के मामले में पैसे लेने का आरोप

ईडी ने पार्टनरशिप फर्म स्काई पावर को भी आरोपित किया है. बता दें कि अमानतुल्लाह खान पर 2018-2022 के दौरान वक्फ बोर्ड की संपत्तियों को गलत तरीके से पट्टे देने और कर्मचारियों की अवैध भर्ती के मामले में पैसे लेने का आरोप है. जिसकी शिकायत मिलने के बाद दिल्ली पुलिस ने तीन मामला दर्ज किया था, उसके बाद सीबीआई ने एफआईआर दर्ज की थी.

पिछले साल अक्टूबर में अमानतुल्लाह खान और कुछ अन्य लोगों से जुड़े परिसरों पर छापेमारी के बाद ईडी ने दावा किया था कि आप विधायक ने दिल्ली वक्फ बोर्ड में कर्मचारियों की अवैध भर्ती से कैश के रुप में भारी कमाई की और उसे उसके साथियों के नाम पर अचल संपत्ति खरीदने में निवेश किया.

  • भारत एक्‍सप्रेस


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