Bharat Express

Pushpa 2: भगदड़ में महिला की मौत का मामला, 14 दिन की हिरासत में भेजे गए अल्लू अर्जुन, थोड़े ही देर बाद हाईकोर्ट से मिली जमानत

हैदराबाद के संध्या थिएटर में फिल्म ‘पुष्पा 2’ की स्क्रीनिंग के दौरान भगदड़ में महिला की मौत के मामले में अभिनेता अल्लू अर्जुन गिरफ्तार हुए थे. पुलिस ने घटना के लिए थिएटर प्रबंधन और अभिनेता पर लापरवाही का आरोप लगाया है.

Allu Arjun

हैदराबाद के संध्या थिएटर (Sandhya Theatre) में ‘पुष्पा 2’ (Pushpa 2) स्क्रीनिंग के दौरान हुई भगदड़ और महिला की मौत के मामले में शुक्रवार को फिल्म के लीड एक्टर अल्लू अर्जुन (Allu Arjun) को पुलिस ने गिरफ्तार किया था. हालांकि उन्हें थोड़े ही देर बाद तेलंगाना हाईकोर्ट से जमानत मिल गई. बीते 4 दिसंबर को फिल्म की विशेष स्क्रीनिंग के दौरान संध्या थिएटर में भारी भीड़ इकट्ठा हो गई थी. स्थिति इतनी बिगड़ गई कि भगदड़ मच गई, जिसमें एक 35 वर्षीय महिला की दर्दनाक मौत हो गई थी.

इस घटना के बाद पुलिस ने थिएटर प्रबंधन और अल्लू अर्जुन के खिलाफ मामला दर्ज किया. पुलिस ने कहा कि फिल्म के प्रमोशन और स्क्रीनिंग के दौरान सुरक्षा व्यवस्था में लापरवाही बरती गई थी, जिसके चलते यह हादसा हुआ.

फ्लावर नहीं, फायर है मैं

हैदराबाद भगदड़ मामले में अभिनेता अल्लू अर्जुन के खिलाफ केस दर्ज किया गया. इस मामले में पुलिस ने अभिनेता को गिरफ्तार कर लिया. गिरफ्तारी के वक्त की तस्वीरों में अल्लू अर्जुन ने जो टीशर्ट पहनी है, उस पर हिंदी में लिखा है, “फ्लावर नहीं, फायर है मैं,” जो काफी चर्चा में है. अभिनेता को गिरफ्तारी के बाद हैदराबाद के चिक्कड़पल्ली पुलिस स्टेशन ले जाया गया, जहां उनसे मामले को लेकर पूछताछ की जाएगी. घटना के बाद अल्लू अर्जुन और उनकी टीम ने महिला की मौत पर गहरा शोक व्यक्त किया था. अभिनेता ने पीड़ित परिवार से मुलाकात की और 25 लाख रुपये की आर्थिक मदद का वादा भी किया.

14 दिन की न्यायिक हिरासत

ताजा जानकारी के मुताबिक, स्क्रीनिंग के दौरान हुई भगदड़ और महिला की मौत के मामले में शुक्रवार को स्थानीय अदालत ने अल्लू अर्जुन को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया. अभिनेता को तेलंगाना पुलिस ने आज सुबह ही गिरफ्तार किया था. उन्हें अदालत में पेश किया गया. अदालत ने उन्हें 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया.

पुलिस ने अल्लू अर्जुन, उनकी सुरक्षा टीम और थिएटर प्रबंधन के खिलाफ बीएनएस की धारा 3(5) के साथ 105 (गैर इरादतन हत्या), 118(1) (जानबूझकर चोट पहुंचाना) के तहत मामला दर्ज किया है. अभिनेता को धारा 105 के तहत तीन साल और 118 के तहत 10 साल तक के कैद की सजा हो सकती है.

हाईकोर्ट से मिली जमानत

इस शिकायत को रद्द कराने के इरादे से अल्लू अर्जुन हाईकोर्ट पहुंचे थे. 11 दिसंबर को उन्होंने चिक्कड़पल्ली पुलिस द्वारा दर्ज एफआईआर खारिज करने की याचिका दायर की थी, लेकिन उन्हें राहत नहीं मिली. अब इस मामले में अभिनेता को स्थानीय अदालत द्वारा 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेजने के थोड़े ही देर बाद तेलंगाना हाईकोर्ट से जमानत मिल गई है. जिसके बाद अभिनेता ने राहत की सांस ली.


इसे भी पढ़ें- ‘Pushpa 2’ की स्क्रीनिंग के दौरान जान गंवाने वाली महिला के परिवार से मिलेंगे अल्लू अर्जुन, 25 लाख रुपये देने का किया ऐलान

-भारत एक्सप्रेस



इस तरह की अन्य खबरें पढ़ने के लिए भारत एक्सप्रेस न्यूज़ ऐप डाउनलोड करें.

Also Read