AAP MLA Naresh Balyan
AAP MLA Naresh Balyan: मकोका मामले में गिरफ्तार आम आदमी पार्टी के विधायक नरेश बालियान की ओर से दायर जमानत याचिका पर राऊज एवेन्यु कोर्ट 4 जनवरी को सुनवाई करेगा. स्पेशल जज कावेरी बावेजा आज छुट्टी पर है. जिसके चलते सुनवाई नही हो सकी. पिछली सुनवाई में कोर्ट ने नरेश बालियान की ओर से दायर जमानत याचिका पर दिल्ली पुलिस को नोटिस जारी कर जवाब देने को कहा था.
मकोका के मामले में नरेश बालियान के अलावा जिन आरोपियों के खिलाफ मामला चल रहा है वे रितिक उर्फ पीटर, रोहित उर्फ अन्ना और सचिन चिकारा है. 13 दिसंबर को राऊज एवेन्यु कोर्ट ने बालियान को 9 जनवरी तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया था. वसूली के मामले में बालियान को राऊज एवेन्यु कोर्ट से जमानत मिलने के तुरंत बाद दिल्ली पुलिस ने मकोका के तहत गिरफ्तार कर लिया था.
राऊज एवेन्यु कोर्ट में ट्रांसफर का आदेश
हाल ही में दिल्ली हाई कोर्ट ने आप विधायक नरेश बालियान से जुड़े महाराष्ट्र संगठित अपराध नियंत्रण अधिनियम (मकोका) से जुड़े 2 लोगों के मामले को द्वारका कोर्ट से राऊज एवेन्यु कोर्ट में ट्रांसफर करने का आदेश दिया था. अदालत ने यह आदेश दिल्ली पुलिस की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई के बाद केस को ट्रांसफर किया था. दिल्ली पुलिस ने मकोका के तहत बालियान को 4 दिसंबर को गिरफ्तार किया था, जिसदिन उन्हें जबरन वसूली के मामले में राऊज एवेन्यु कोर्ट ने जमानत दी थी. विशेष एमपी/एमएलए अदालत ने पहले पुलिस को उत्तम नगर के विधायक की आगे की रिमांड देने से इनकार कर दिया था और नरेश बालियान को 9 जनवरी तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया था.
बीजेपी नेता के हत्या का मास्टर माइंड
दिल्ली पुलिस के मुताबिक नरेश बालियान और गैंगेस्टर कपिल सांगवान के बीच बातचीत का ये मामला 2023 का है. इसे लेकर 2023 में एफआईआर दर्ज कराई गई थी. कपिल सांगवान एक कुख्यात गैंगेस्टर है, जो फिलहाल ब्रिटेन में रह रहा है. कपिल सांगवान पिछले पांच वर्षों से ब्रिटेन में है. कपिल सांगवान और नरेश बालियान दोनों दिल्ली के नजफगढ़ के रहने वाले हैं. कपिल सांगवान हरियाणा के नफे सिंह हत्याकांड का भी मास्टरमाइंड है. कपिल सांगवान पर बल्लू पहलवान और बीजेपी नेता सुरेंद्र मटियाला की हत्या का भी मास्टरमाइंड माना जाता है.
ये भी पढ़ें: अखिलेश यादव का बीजेपी पर तंज, कहा- “खोदते-खोदते एक दिन अपनी सरकार को ही खोद देंगे”
-भारत एक्सप्रेस
इस तरह की अन्य खबरें पढ़ने के लिए भारत एक्सप्रेस न्यूज़ ऐप डाउनलोड करें.