Bharat Express DD Free Dish
Kanya Sumangla Mission Shakti Digital
Kanya Sumangla Mission Shakti Digital

कोर्ट ने मानहानि मामले में बांसुरी स्वराज को दस्तावेज पेश करने के लिए दिया समय, जानें क्या है पूरा मामला

राऊज एवेन्यु कोर्ट ने दिल्ली सरकार के पूर्व मंत्री सत्येंद्र जैन की ओर से दायर आपराधिक मानहानि मामले में बीजेपी सांसद बांसुरी स्वराज को कुछ दस्तावेज पेश करने के लिए दो सप्ताह का समय दिया.

Court

राऊज एवेन्यु कोर्ट ने दिल्ली सरकार के पूर्व मंत्री सत्येंद्र जैन की ओर से दायर आपराधिक मानहानि मामले में बीजेपी सांसद बांसुरी स्वराज को कुछ दस्तावेज कोर्ट को मुहैया कराने के लिए समय दे दिया है. कोर्ट 13 जनवरी को इस मामले में अगली सुनवाई करेगा. मामले की सुनवाई के दौरान बीजेपी सांसद बांसुरी स्वराज की ओर से पेश वकील ने आरोपों से संबंधित कुछ दस्तावेजों को कोर्ट में जमा करने के लिए 2 सप्ताह की समय की मांग किया था.

यह मानहानि याचिका दिल्ली के पूर्व स्वस्स्थ्य मंत्री और आम आदमी पार्टी के नेता सत्येंद्र जैन ने भाजपा सांसद बांसुरी स्वराज के खिलाफ मानहानि का मामला दर्ज कराया है. जैन ने आरोप लगाया है कि स्वराज के एक टेलीविजन साक्षात्कार में दिए गए बयानों से उनकी छवि खराब हुई है. जैन ने स्वराज के खिलाफ 5 अक्टूबर 2023 को एक साक्षात्कार के दौरान गलत जानकारी देने का आरोप लगाया है.

बदनाम करने और राजनीतिक लाभ हासिल करने का उद्देश्य

जैन ने कहा कि यह साक्षात्कार बड़े पैमाने पर प्रसारित हुआ, जो बड़े पैमाने पर प्रसारित हुए और लाखों लोगों ने देखे. जैन ने यह भी कहा कि स्वराज ने यह बयान उन्हें बदनाम करने और राजनीतिक लाभ हासिल करने के उद्देश्य से दिए है. जैन ने कहा है कि बांसुरी स्वराज ने झूठा दावा किया कि उनके घर से 3 करोड़ नकद, 1.8 किलोग्राम सोना और 133 सोने के सिक्के बरामद किए गए.

जैन का कहना है कि ये आरोप पूरी तरह से निराधार और राजनीतिक रूप से प्रेरित थे, जिनका मकसद उनकी छवि को खराब करना था. बता दें कि सत्येंद्र जैन मनी लॉन्ड्रिंग मामले में लंबे वक्त तक जेल में रहने के बाद जमानत पर है. जैन को 30 मई 2022 को मनी लॉन्ड्रिंग मामले के आरोप में गिरफ्तार किया गया था. साल 2017 में सीबीआई ने उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज की थी.

ये भी पढ़ें: UAPA ट्रिब्यूनल ने केंद्र सरकार के एसएफजे पर प्रतिबंध को सही ठहराया

-भारत एक्सप्रेस 



इस तरह की अन्य खबरें पढ़ने के लिए भारत एक्सप्रेस न्यूज़ ऐप डाउनलोड करें.

Also Read


Kanya Sumangla Mission Shakti Digital