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उन्नाव रेप पीड़िता के पिता की हिरासत में मौत के मामले में आरोपी कुलदीप सिंह सेंगर को स्वास्थ्य के आधार पर एक बार फिर मिली अंतरिम जमानत

दिल्ली हाई कोर्ट से उन्नाव रेप पीड़िता के पिता की हिरासत में मौत के मामले में आरोपी कुलदीप सिंह सेंगर को स्वास्थ्य के आधार पर एक बार फिर अंतरिम जमानत मिल गई है.

Delhi High Court, Child Trafficking
Edited by Uma Sharma

दिल्ली हाई कोर्ट से उन्नाव रेप पीड़िता के पिता की हिरासत में मौत के मामले में आरोपी कुलदीप सिंह सेंगर को स्वास्थ्य के आधार पर एक बार फिर अंतरिम जमानत मिल गई है. कोर्ट ने सेंगर को 2 दिन के लिए यह अंतरिम जमानत दी है. सेंगर की 4 फरवरी को एम्स में आंख में मोतियाबिंद की सर्जरी होनी है.

हाई कोर्ट ने सेंगर को 5 फरवरी को सरेंडर करने का निर्देश दिया है. पिछली सुनवाई के दौरान सेंगर की ओर से पेश वकील ने कहा था कि उन्हें मोतियाबिंद की सर्जरी करानी है और एम्स ने सर्जरी के लिए 24 जनवरी की तारीख तय थी, लेकिन डॉक्टर उपलब्ध नही थे, इसलिए ऑपरेशन नही हो पाया था.

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सीबीआई ने अंतरिम जमानत की अवधि को बढ़ाए जाने का विरोध किया था. सीबीआई ने कहा था कि परिस्थितियों में कोई बदलाव नही हुआ है. सीबीआई ने कहा कोर्ट ने जमानत देते समय कहा था कि आगे अंतरिम जमानत का विस्तार नही किया जाएगा.

बता दें कि कुलदीप सिंह सेंगर पर आरोप है कि साल 2017 में पीड़ित का अपहरण कर उससे बलात्कार करने का दोष साबित हुआ था. घटना के समय पीड़ित नाबालिग थी। 13 मार्च 2020 को निचली अदालत ने कुलदीप सिंह सेंगर को बलात्कार पीड़िता के पिता की हिरासत में मौत के मामले में 10 साल की कठोर सजा और 10 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया था.



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