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दिल्ली हाई कोर्ट ने सीएम आतिशी को जारी किया नोटिस, मानहानि केस में मांगा जवाब

दिल्ली हाई कोर्ट ने मुख्यमंत्री आतिशी को मानहानि मामले में नोटिस जारी कर जवाब मांगा है. बीजेपी नेता प्रवीण शंकर कपूर की याचिका पर सुनवाई के बाद कोर्ट ने कहा कि आरोपों पर अगली सुनवाई 30 अप्रैल को होगी.

CM Aatishi

सीएम आतिशी (फाइल फोटो)

दिल्ली विधानसभा चुनाव से ठीक पहले मानहानि के रद्द करने के मामले में दिल्ली हाई कोर्ट ने दिल्ली के मुख्यमंत्री आतिशी को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है. कोर्ट 30 अप्रैल को इस मामले में अगली सुनवाई करेगा. जस्टिस विकास महाजन ने शिकायतकर्ता की ओर से पेश वकील अजय वर्मन की दलील सुनने के बाद नोटिस जारी किया है. बीजेपी नेता प्रवीण शंकर कपूर ने सेंशन कोर्ट के आदेश के खिलाफ दिल्ली हाई कोर्ट में याचिका दायर की है. सु

नवाई के दौरान कोर्ट ने पूछा कि शिकायत कहां है? कोर्ट ने शिकायत की कॉपी देखने के बाद कहा कि यह एक सामान्य शिकायत है. कोर्ट ने यह भी पूछा कि क्या सीएम आतिशी और पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल दोनों के खिलाफ समन जारी किया गया था. जिसपर शिकायतकर्ता के वकील ने कहा कि नही सिर्फ सीएम आतिशी को समन जारी किया गया था.

जस्टिस विकान महाजन ने कहा कि आरोप हैं कि आतिशी ने ट्वीट और रीट्वीट किया है, प्रेस कॉन्फ्रेंस की है. शिकायतकर्ता प्रवीण शंकर कपूर ने कहा कि हॉर्स ट्रेडिंग पर प्रेस कांफ्रेंस में लगाए गए आरोपों को लेकर अभी तक कोई सबूत पेश नही किया गया है. जबकि प्रेस कांफ्रेंस में केजरीवाल और आतिशी ने आरोप लगाया था कि बीजेपी ने 27 आप विधायकों को बीजेपी में शामिल होने का आदेश दिया था. प्रवीण शंकर कपूर ने अपनी याचिका में यह भी कहा है कि सेशंस कोर्ट ने अपनी सीमाओं से परे जाकर टिप्पणियां की है, उनमें राजनीतिक टिप्पणी भी की है.

जानें क्या है मामला

बता दें कि सेंशन कोर्ट ने समन रद्द करते हुए कहा था कि सीएम आतिशी का बयान किसी संगठन के व्यक्तिगत सदस्यों के खिलाफ नही था. आतिशी के वकील ने दलील दी थी कि आतिशी ने प्रवीण शंकर कपूर की मानहानि नही की गई है. कपूर ने आरोप लगाया था कि 2 अप्रैल 2024 को प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान आतिशी द्वारा दिया गया बयान मानहानिकारक थे और इससे उनकी और भाजपा की प्रतिष्ठा को नुकसान पहुचा था.

ये भी पढ़ें: सुप्रीम कोर्ट ने असम सरकार को लगाई फटकार, विदेशी साबित लोगों को तुरंत डिपोर्ट करने का आदेश

-भारत एक्सप्रेस 



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